दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को दो साल की जेल की सज़ा सुनाई है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने शुक्रवार दिए एक फ़ैसले में भारती की तोड़फोड़, दंगा, हमला, जानबूझ कर किसी चोट पहुँचाने और सरकारी कर्मचारी को काम नहीं करने देने के मामलों में दोषी पाया है।
अदालत ने कहा कि पुलिस दूसरे चार सह-अभियुक्तों, जगत सैनी, दिलीप झा, राकेश पांडेय और संदीप के ख़िलाफ़ लगे आरोप साबित नहीं कर पाई।
बीते दिनों उत्तर प्रदेश के राय बरेली में सोमनाथ भारती को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। पहले उन पर स्याही फेंकी गई और बाद में उन्हें ही कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस ने कहा है कि सोमनाथ द्वारा कथित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अस्पतालों का ज़िक्र कर आपराधिक धमकी दी गई और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया गया। हालाँकि, स्याही फेंके जाने के मामले में अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि वह मामले की जाँच कर रही है।
स्याही फेंके जाने के क़रीब एक घंटे बाद ही अमेठी पुलिस ने राय बरेली में दिल्ली की केजरीवाल सरकार में पूर्व में क़ानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती को गिरफ़्तार कर लिया।
यह गिरफ़्तारी उस मामले में हुई, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता सोमनाथ साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले हफ़्ते उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था।