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बृजभूषण ने पहलवानों को धमकाया, मुंह बंद रखने को कहा: दिल्ली पुलिस

बृजभूषण ने पहलवानों को धमकाया, मुंह बंद रखने को कहा: दिल्ली पुलिस

महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह पर बड़ा आरोप लगा है। जानिए, पुलिस ने अदालत से क्या कहा है।

यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को झटका लगा है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने को कहा। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा भाजपा सांसद के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट को यह बताया।

दिल्ली पुलिस की ओर से यह दलील गुरुवार को दी गई। उसने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में नए सिरे से बहस शुरू की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बृजभूषण पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पहलवानों के बयान पढ़ते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, 'आगे कुश्ती खेलनी है तो चुप रहना... मैं किसी का करियर बना सकता हूं, बिगाड़ भी सकता हूं। अगर मैं किसी का करियर बना सकता हूं तो उसे बर्बाद भी कर सकता हूं।'

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि बृजभूषण की धमकी भरी टिप्पणी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 506 के तहत अपराध है। एक अन्य शिकायतकर्ता के बयान का हवाला देते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि बृजभूषण ने उनसे पूछा, 'मैं धोती कुर्ता में कैसा लग रहा था?' वकील ने कोर्ट में कहा कि 'क्या यह एक लड़की से पूछा जाने वाला सवाल है।'

एक पहलवान की शिकायत का हवाला देते हुए, दिल्ली पुलिस ने कहा कि केवल महिलाओं को सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि तोमर के कार्यालय के दरवाजे बंद रखे गए थे और उन्होंने किसी भी पुरुष पहलवान को प्रवेश करने से रोक दिया था। श्रीवास्तव ने कहा, 'यह इरादा दिखाता है।'

दिल्ली पुलिस के वकील ने बृजभूषण द्वारा एक पहलवान को गले लगाने और फिर इसे पिता जैसा कृत्य बताने की घटना का भी जिक्र किया। पुलिस के वकील ने कहा, 'उन्होंने कहा कि उन्होंने पिता तुल्य होने के नाते ऐसा किया। दोषी मन हमेशा सचेत रहता है। उन्होंने यह स्पष्टीकरण क्यों दिया?'

दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और महिला पहलवानों का पीछा करने का आरोप लगाया गया था।

दिल्ली पुलिस ने पहले अदालत से कहा था कि आरोपी बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया और बाद में अपने कृत्य को यह कहकर सही ठहराया कि उन्होंने ऐसा एक पिता की तरह किया। 

महिला पहलवानों द्वारा दिल्ली में दर्ज कराई गई एफ़आईआर में ऐसी ही यौन उत्पीड़न की शिकायतें की गई हैं। एक पीड़ित पहलवान की शिकायत में कहा गया है कि जिस दिन महिला पहलवान ने एक प्रमुख चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने बिस्तर पर बैठाया और उसकी सहमति के बिना उसे जबरदस्ती गले लगाया। इसमें कहा गया है कि इसके बाद भी वर्षों तक, वह यौन उत्पीड़न के निरंतर कृत्य और बार-बार गंदी हरकतें करते रहे।

दूसरी महिला पहलवानों ने भी यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाओं में छेड़छाड़, ग़लत तरीक़े से छूने और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया है। आरोप लगाया गया है कि इस तरह के यौन उत्पीड़न टूर्नामेंट के दौरान, वार्म-अप और यहाँ तक ​​कि नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में भी किया गया। उन्होंने कहा है कि साँस जाँचने के बहाने उनकी छाती और नाभि को ग़लत तरीक़े से पकड़ा गया था। 

एक समय पूरे देश को झकझोर देने वाले महिला पहलवानों के ऐसे आरोपों का सामना कर रहे बृजभूषण शरण सिंह को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा! सितंबर महीने में उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर चेता दिया था कि उनका टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। उन्होंने कहा था, 'कौन काट रहा है, उसका नाम बताओ। काटोगे आप? ...काटोगे? ....काट पाओ तो काट लेना।'

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