जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को वहाँ की राज्य सरकार 50 हज़ार रुपए का मुआवज़ा देगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मा किए गए एक हलफ़नामे में कहा है कि यह रकम उन्हें मिलेगी, जिनकी मौत कोरोना से हो चुकी है और उन्हें भी जिनकी मौत कोरोना से भविष्य में होगी।
हलफ़नामे में कहा गया है कि राज्य आपात कोष से यह मदद दी जाएगी, जो पीड़ितों तक राज्य प्रशासन के ज़रिए पहुँचेगी।
केंद्र का एलान, राज्य करेगा भुगतान
यह मुआवज़ा उन लोगों के परिजनों को भी मिलेगा जो कोरोना सहायता कार्य या उसकी तैयारियों में लगे कार्यों में थे और जिनकी मौत कोरोना से हो गई।
सरकार ने यह भी कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकार के लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन करने से लेकर मुआवज़ा मिलने तक का काम आसान व पारदर्शी हो।
इससे जुड़े आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी।