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रुड़की: हिंदू महापंचायत पर पुलिस की रोक, FIR दर्ज 

रुड़की: हिंदू महापंचायत पर पुलिस की रोक, FIR दर्ज 

निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर उत्तराखंड की सरकार पर हुआ है और हिंदू महापंचायत के आयोजकों पर सरकार सख़्त हुई है। 

रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद या हिंदू महापंचायत पर उत्तराखंड पुलिस ने रोक लगा दी है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है और अगर कोई ऐसा कार्यक्रम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि मंगलवार को धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को डांट लगाई थी।

रुड़की के पास डाडा जलालपुर में यह धर्म संसद या हिंदू महा पंचायत प्रस्तावित थी। महापंचायत के आयोजक इसे कराने पर अड़े हुए थे जबकि पुलिस ने इसके लिए लगाये गये तंबुओं को उखाड़ दिया।

हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि आयोजकों से पहले भी लगातार बातचीत की जा रही थी। माहौल खराब ना हो इसलिए हिंदू महापंचायत पर रोक लगा दी गई है। 

पुलिस तैनात 

पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हिंदू महापंचायत के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हरिद्वार जिले के एसएसपी ने कहा है कि जहां पर हिंदू महापंचायत का आयोजन प्रस्तावित है उसके 5 किलोमीटर के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। एसएसपी ने कहा कि इलाके में पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है।

पुलिस ने इस मामले में 33 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें काली सेना के प्रमुख दिनेशानंद भारती और उनके 6 समर्थक भी शामिल हैं। दिनेशानंद भारती ने ही हिंदू महापंचायत के आयोजन का आह्वान किया था। 

बीते साल हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहरीली बयानबाजी की गई थी और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी धर्म संसद हुई थी और वहां भी भड़काऊ भाषण दिए जाने की बात सामने आई थी।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने कहा था कि कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

बीते महीनों में हुई धर्म संसदों में जिस तरह की जहरीली बातें की गई हैं उससे निश्चित रूप से समाज का माहौल लगातार बिगड़ रहा था। 

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