एक गाने के कॉपीराइट की शिकायत पर बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर खातों को अस्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया है। आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में फिल्म KGF-2 का गाना बजाया गया था। इसी को लेकर म्यूजिक फर्म ने पार्टी के ख़िलाफ़ कॉपीराइट का मामला दर्ज कराया था।
इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने फ़ैसला दिया कि केजीएफ़-2 के गाने की कॉपीराइट के उल्लंघन और इसके 'अवैध' इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त सिटी सिविल जज लताकुमारी एम ने उस मामले में आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेट, राहुल गांधी, ट्विटर इंक और अशोक कुमार हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के मुख्य हैंडल @INCIndia से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया। इसने ट्विटर को सोशल मीडिया हैंडल @INCIndia और @BharatJodo को सुनवाई की अगली तारीख़ तक 'ब्लॉक' करने का भी आदेश दिया।
सुनवाई करने वाली जज ने कहा, 'मैंने वादी द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया है, साथ ही वादी द्वारा पेश की गई सीडी को चलाकर देखा है। वादी ने विशेष रूप से सीडी पेश की है जिसमें उसके कॉपीराइट वाले काम का मूल संस्करण, अवैध रूप से सिंक्रनाइज़्ड संस्करण जैसे सभी फाइलें हैं। इस स्तर पर इस अदालत के समक्ष उपलब्ध प्रथम दृष्टया ये सामग्री यह बताती है कि यदि इसे प्रोत्साहित किया जाता है तो सिनेमैटोग्राफी फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बमों आदि करने के व्यवसाय में जुटे वादी को अपूरणीय नुक़सान होगा। और आगे भी यही होता है तो बड़े पैमाने पर पायरेसी को बढ़ावा मिलेगा।'
एमआरटी संगीत का प्रबंधन करने वाले एम नवीन कुमार ने कर्नाटक भर में यात्रा करने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित रूप से कन्नड़ फिल्म केजीएफ-2 के संगीत का इस्तेमाल करने के लिए गांधी सहित तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत कॉपीराइट कानूनों के उल्लंघन को लेकर थी।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के यशवंतपुर में पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में संगीत कंपनी ने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यात्रा के दो वीडियो ट्वीट किए, जिसमें बिना अनुमति के केजीएफ-2 के लोकप्रिय गीतों का इस्तेमाल किया गया था।
अदालत ने प्रतिवादियों को 'अनधिकृत रूप से और अवैध रूप से कॉपीराइट वाले गाने का उपयोग' करने और अवैध रूप से सिंक्रनाइज़ करने से रोक दिया। इसके साथ ही इसने उसकी पायरेटेड प्रतियों को बाँटने, अपलोडिंग, पोस्टिंग, जनता से संवाद करने और डिजिटल रूप से प्रसारित करने' से भी रोक दिया।
इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर की तारीख़ तय की है।