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क्रूज़ ड्रग्स केस: आर्यन की जमानत याचिका ख़ारिज, सेशन कोर्ट जाएंगे

क्रूज़ ड्रग्स केस: आर्यन की जमानत याचिका ख़ारिज, सेशन कोर्ट जाएंगे

आर्यन को पिछले शनिवार को गिरफ़्तार किया गया था। अभी तक इस मामले में 18 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। 

कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स रैकेट मामले में मुंबई की एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में दर्ज हुए मामले में जमानत याचिका सेशन कोर्ट में सुनी जाती है। अब आर्यन खान के वकील मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे।

आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि तीनों ही अभियुक्तों पर जिन धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया गया है, उन धाराओं के तहत यह अदालत जमानत की याचिका नहीं सुन सकती। 

इसके लिए अनिल सिंह ने रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस का हवाला दिया और कहा कि रिया चक्रवर्ती को भी इसी तरह की गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी जमानत के लिए मुंबई की सेशन कोर्ट जाना पड़ा था। 

अनिल सिंह एक के बाद एक केस का हवाला देते रहे जिससे कि आर्यन खान और दूसरे अन्य अभियुक्तों को जमानत ना दी जा सके।

आर्यन के वकील की दलील 

इसके बाद आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत के सामने दलील दी कि एनसीबी के अधिकारियों को आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली थी और ना ही उन्हें ड्रग्स के सेवन का आरोपी माना है, इसलिए आर्यन के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। मानेशिंदे ने अदालत से कहा कि यही अदालत पहले ही आर्यन खान को न्यायिक हिरासत का हुक्म सुना चुकी है, ऐसे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह द्वारा यह कहना कि इस कोर्ट को जमानत देने का अधिकार नहीं है, यह बात गले से नहीं उतरती है। 

इसके लिए सतीश मानेशिंदे ने कई केसों की दलीलें भी दी और कहा कि पूर्व में जिस कोर्ट से न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाया गया है उसी कोर्ट ने आरोपियों को जमानत भी दी है।

वकीलों के बीच तीखी बहस 

सुनवाई के दौरान सतीश मानेशिंदे और अनिल सिंह में कई बार तीखी बहस देखने को भी मिली। जिसमें मजिस्ट्रेट को बीच-बचाव करना पड़ा। अदालत के अंदर एक मौका ऐसा भी आया कि सतीश मानेशिंदे ने अनिल सिंह की तरफ देख कर कहा कि आप मुझे आंखे दिखाकर डरा रहे हैं, मैं डरने वाला नहीं हूं। इसके बाद सिंह ने कहा कि मैं आपको नहीं डरा सकता।

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आर्यन की जमानत पर सुनवाई के दौरान मानेशिंदे ने अनिल सिंह से कहा कि भारत सरकार इस केस को लेकर इतनी परेशान क्यों है। इसके जवाब में अनिल सिंह ने कहा आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। एनसीबी को पूरा अधिकार है कि वो ऐसे अभियुक्त की जमानत की याचिका का विरोध करे जो ड्रग्स विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। 

अनिल सिंह ने कहा कि वह कोर्ट में सभी के सामने यह नहीं बता सकते कि आर्यन के वाट्सएप चैट में किस-किस तरह की जानकारियां मिली हैं। 

अनिल सिंह लगातार आर्यन, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका का विरोध करते रहे और कहते रहे कि यह अदालत इन तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका नहीं सुन सकती।

मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला 

आख़िर में मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अगर पूरा फैसला सुनाएंगे तो उसमें 2 घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा इसलिए इस मामले का ऑपरेटिव हिस्सा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। 

मजिस्ट्रेट ने फैसले में कहा कि वह इस केस की सुनवाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह अदालत इस केस के अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती। लिहाजा तीनों ही अभियुक्तों की जमानत याचिका ख़ारिज की जाती है। तीनों ही अभियुक्तों को जमानत के लिए मुंबई की सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी।

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केपी गोसावी और मनीष भानुशाली।

ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट 

उधर, एनसीबी ने शुक्रवार को आर्यन समेत 6 अभियुक्तों को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया। अदालत ने गुरूवार को न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाते हुए कहा था कि अभियुक्तों का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है इसलिए उन्हें जेल में नहीं भेजा जा सकता। यही कारण रहा कि बीती रात सभी अभियुक्त एनसीबी के दफ्तर में ही रहे थे। 

दो महिला अभियुक्त मुनमुन धमेचा और नूपुर को मुंबई की भायखला महिला जेल में भेज दिया गया है।

आर्यन को 6 कैदियों के साथ मुंबई की सबसे बड़ी आर्थर जेल के बैरक नम्बर 1 में रखा गया है। इस बैरक को क्वॉरेंटीन बैरक बनाया गया है। आर्यन और अन्य अभियुक्तों को यहां क्वॉरेंटीन में 6 दिन तक रखा जाएगा। 

अभी किसी भी अभियुक्त को जेल की यूनिफार्म पहनने को नहीं दी जाएगी। लेकिन उन्हें जेल के अंदर अन्य कैदियों की तरह ही रखा जाएगा। आर्यन और अन्य 5 कैदियों को अब जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। वैसे आर्यन और अन्य पांच अभियुक्तों की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है लेकिन फिर भी उन्हें 6 दिन तक क्वॉरेंटाइन में रहना होगा।

बताया जा रहा है कि सतीश मानेशिंदे शनिवार को मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं और कल ही इस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन शुक्रवार की रात शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही काटनी पड़ेगी।

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