भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अडानी समूह की "स्टॉक हेरफेर" के हिंडनबर्ग आरोपों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का वक्त और मांगा है। उसने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक अर्जी दी है।
सेबी ने इस अर्जी में कहा: पूर्व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सही नतीजों पर पहुंचने और जांच समाप्त करने में और समय लगेगा। ... 12 संदिग्ध लेन-देन के संबंध में विनियमों की धोखाधड़ी और/या लेन-देन की धोखाधड़ी की प्रकृति को देखते हुए, सेबी सामान्य रूप से इन लेनदेन की जांच पूरी करने में कम से कम 15 महीने का समय लेगा, लेकिन छह महीने के भीतर इसे समाप्त करने के लिए सभी कोशिश कर रहा है।
सेबी ने कहा कि एक उचित जांच करने और सत्यापित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए, यह न्याय के हित में होगा कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम छह महीने तक जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अपने आदेश में, सेबी को तेजी से जांच समाप्त करने और एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। 2 मई तक रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा तय हुई थी। सेबी ने कहा कि कंपनियों से प्राप्त उत्तरों और दस्तावेजों/सूचनाओं की पुन: पुष्टि और सुलह के साथ-साथ स्वतंत्र सत्यापन की आवश्यकता होगी।
सेबी का कहना है कि ये लेनदेन जटिल हैं और कई उनसे जुड़े लेनदेन हैं और इन लेनदेन की एक कड़ी जांच के लिए डेटा के मिलान की आवश्यकता होगी। विस्तृत विश्लेषण के साथ विभिन्न स्रोतों से जानकारी, कंपनियों द्वारा किए गए सबमिशन के सत्यापन भी करने होंगे। इसलिए और समय चाहिए।
इसने यह भी कहा कि इस विश्लेषण में निम्नलिखित की विस्तृत जांच शामिल होगी: सूचीबद्ध संस्थाओं और गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं के वित्तीय विवरण; लेन-देन में शामिल मारीशस रूट वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरण; वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, त्रैमासिक वित्तीय विवरण और अन्य घटना आधारित खुलासे, स्टॉक एक्सचेंजों की जानकारियां, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की सूचनाएं; प्रासंगिक अवधि के लिए संबंधित संस्थाओं के बैंक विवरण, विभिन्न घरेलू और विदेशी संस्थाओं के बीच लेन-देन, अनुबंध और समझौते, अन्य सहायक दस्तावेजों की जांच इसमें शामिल है।
सेबी ने कहा कि जैसा कि अधिकांश जांच में होता है, प्राप्त जानकारी की हर परत अक्सर आवश्यक, मांगी, प्राप्त और विश्लेषण की गई जानकारी की और परतों की ओर ले जाती है और यह प्रक्रिया विशेष रूप से समय लेने वाली होती है। 2 मार्च को पारित अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति की घोषणा की थी। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा था: हाल के दिनों में जिस तरह की अस्थिरता बाजार में देखी गई है, उससे भारतीय निवेशकों को बचाने के लिए, हमारा विचार है कि मौजूदा नियामक ढांचे के आकलन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना उचित होगा। हम इसके द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का गठन करते हैं: ओ.पी. भट्ट, जस्टिस जे.पी. देवधर (रिटायर्ड), के.वी. कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन।
शीर्ष अदालत ने उस समय कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच सेबी के हाथ में है।