शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इन दोनों के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने का निर्देश दिया है। कथित कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर इनके खिलाफ ईडी ने एलओसी जारी किया था।
सप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मेडिकल उपचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने की मांग करने वाले बनर्जी दंपति द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश दिया है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में ई़़डी ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को अपनी विदेश यात्रा की जानकारी एक सप्ताह पहले देने के बाद विदेश यात्रा की अनुमति दे दी जाएगी।
ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी को पूर्व में ही 26 जुलाई को यात्रा करने की अनुमति दी जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, इन्हें विदेश यात्रा की अनुमति क्यों नहीं?
इससे पूर्व 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को यह बताने को कहा था कि क्या टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ कोई लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि इन्हें चिकित्सा के लिए विदेश यात्रा की इजाजत क्यों नहीं दी जानी चाहिए?सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या इनके लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है और उन्होंने विदेश में इलाज की मांग की है तो उन्हें यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से इस बारे में जानकारी मांगी थी।