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महिला पहलवान: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा- FIR से पहले जांच जरूरी 

महिला पहलवान: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा- FIR से पहले जांच जरूरी 

दिल्ली पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में फिर वही राग अलापा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन आरोपों की जांच करने के बाद ही वो एफआईआर दर्ज करेगी। लेकिन अगर फौरन दर्ज करना है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम कुछ मुद्दों की जांच चाहते हैं। 

दिल्ली पुलिस ने आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसे भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच करनी है। इसके बाद ही वो एफआईआर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस संबंध में दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस देकर शुक्रवार तक जवाब मांगा था। अदालत ने इस मामले को गंभीर बताया था। 7 महिला पहलवान रविवार से धरने पर बैठी हैं। पिछले शुक्रवार को उन्होंने बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायतें की थीं। जब एफआईआर नहीं दर्ज की गई तो 7 महिला पहलवानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए याचिका दायर कर दी। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

पीटीआई और लाइव लॉ के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बुधवार को अदालत को सूचित किया कि इस मामले में प्रारंभिक जांच की जरूरत हो सकती है। इसके बाद वे एफआईआर दर्ज करेंगे।

भारत के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कहा- हमें पहली नजर में ही लगता है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले इसकी थोड़ी प्रारंभिक जांच की जरूरत हो सकती है। मेहता ने कहा- 

यही हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। हालांकि, अगर आपको लगता है कि एफआईआर तुरंत दर्ज की जानी चाहिए, तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हम एफआईआर से पहले जांचना चाहेंगे।


-तुषार मेहता, सॉलिसीटर जनरल, 26 अप्रैल 2023 सोर्सः लाइव लॉ

इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा- 

क्या किया जा सकता है जब मामला शुक्रवार को आता है यदि आपके पास कोई मैटेरियल (सबूत) है जिसे आप हमें दिखाना चाहते हैं, तो हम हमेशा इसे देखेंगे। आमतौर पर मैं कुछ ऐसा पढ़ने से कतराता हूं जो दूसरे पक्ष के पास नहीं है, लेकिन इस तरह के मामले में ...।


-चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, 26 अप्रैल 2023, सोर्सः लाइव लॉ

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वह तथ्य को अदालत के संज्ञान में ला रहे हैं ताकि यह महसूस न हो कि नोटिस के बावजूद, हमने तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की। 

याचिकाकर्ता एक अतिरिक्त हलफनामा भी दाखिल करेंगे क्योंकि बाद में कुछ हुआ है।


-कपिल सिब्बल, महिला पहलवानों के वकील, 26 अप्रैल 2023 सोर्सः लाइव लॉ

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा था, याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पेशेवर अंतरराष्ट्रीय पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं। मामले को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस अदालत के विचार की आवश्यकता है।

 - Satya Hindi

पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना जारी है

बुधवार दोपहर तक का अपडेट

  • -रविवार से महिला पहलवानों का धरना शुरू हुआ। आज चौथा दिन।
  • -सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों की ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ याचिका। यौन शोषण का आरोप।
  • -मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर की। नोटिस जारी।
  • -मंगलवार को केंद्रीय जांच पैनल की सदस्य बबीता फोगाट का आरोप- मुझसे जांच रिपोर्ट छीन ली गई, पढ़ने नहीं दिया। पैनल की सदस्य राधिका  श्रीमन का आरोपों से इनकार।
  • - मंगलवार को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खाप पंचायत और किसान नेता भी जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में मंगलवार को बैठे।
  • - बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि एफआईआर से पहले जांच जरूरी
  • - बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर महिला पहलवानों के संघर्ष का समर्थन किया।

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