गजा युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ जारी हो गिरफ्तारी वारंट: ICC

10:38 pm May 20, 2024 | सत्य ब्यूरो

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। गजा में युद्ध अपराधों को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने नेतन्याहू की गिरफ़्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। नेतन्याहू के साथ ही इजराइली रक्षा मंत्री याओव गैलेंट और हमास के नेताओं- याह्या सिनवार, मोहम्मद दीब इब्राहिम अल-मसरी और इस्माइल हनियेह के लिए भी गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई है।

अदालत के मुख्य अभियोजक करीम खान ने एक बयान जारी कर इन नेताओं के खिलाफ आरोपों की जानकारी दी है और कहा है कि उनके कार्यालय ने समर्थन में सबूत जुटा लिए हैं। करीम खान ने कहा कि उनका मानना है कि नेतन्याहू, उनके रक्षा मंत्री याओव गैलेंट और हमास के तीन नेता गजा पट्टी और इज़राइल में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं।

आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'मेरे कार्यालय द्वारा जुटाए गए और जांचे गए सबूतों के आधार पर मेरे पास यह विश्वास करने का ठोस आधार है कि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इज़राइल के रक्षा मंत्री याओव गैलेंट युद्ध अपराधों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं।' 

बयान में कहा गया है कि ये नेता इन वजहों से ज़िम्मेदार हैं- 
  • युद्ध अपराध के रूप में युद्ध के एक तरीक़े के रूप में नागरिकों की भुखमरी की स्थिति लाई गई।
  • जानबूझकर काफी पीड़ा पहुंचाना, या शरीर या स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचाना। 
  • युद्ध अपराध के रूप में क्रूर व्यवहार करना।
  • जानबूझकर हत्या करना या युद्ध अपराध के रूप में हत्या करना।
  • युद्ध अपराध के रूप में नागरिक आबादी पर जानबूझकर हमले करना।
  • हत्या में भूख से होने वाली मौतों के मामले में मानवता के खिलाफ अपराध भी शामिल है।
  • मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में उत्पीड़न।

आईसीसी के बयान में खान ने कहा है, 'हम मानते हैं कि राज्य की नीति के रूप में फिलिस्तीनी नागरिक आबादी पर व्यवस्थित हमले किए गए थे। हमारे आकलन के अनुसार ये अपराध आज भी जारी हैं। यह मानवता के खिलाफ अपराध है।'

खान ने आगे कहा कि इज़राइल ने गजा में नागरिकों को ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी चीजों को जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से रोकने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा है कि यह गजा पर पूर्ण घेराबंदी लागू करने के माध्यम से हुआ जिसमें 8 अक्टूबर 2023 से तीन सीमा पार बिंदुओं- राफा, केरेम शालोम और इरेज़ को पूरी तरह से बंद किया गया और भोजन व दवाइयों जैसे ज़रूरी सामान पर रोक लगाई गई।

आईसीसी के बयान के अनुसार, इज़राइल ने भुखमरी को युद्ध के तरीके के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी और इसी वजह से गजा के कुछ क्षेत्रों में अकाल की स्थिति है और अन्य क्षेत्रों में भी वैसी ही हालात हैं।

हमास नेताओं पर युद्ध अपराध का आरोप

हमास नेताओं पर लगे आरोपों पर खान ने कहा है, 'मेरे कार्यालय द्वारा जुटाए गए और जांचे गए सबूतों के आधार पर मेरे पास यह विश्वास करने के लिए ठोस आधार हैं कि याह्या सिनवार, मोहम्मद दीब इब्राहिम अल-मासरी, और इस्माइल हनीयेह युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं। 

उन्होंने कहा है कि उनपर आरोप लगाया गया है-

  • मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में तबाही लाना।
  • मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में हत्या करना।
  • युद्ध अपराध के रूप में बंधक बनाना।
  • बलात्कार और यौन हिंसा के अन्य कार्य मानवता के खिलाफ अपराध हैं।
  • मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में यातना देना और कैद करना। 
  • युद्ध अपराध के रूप में कैद में क्रूर व्यवहार करना। 
  • कैद के संदर्भ में व्यक्तिगत गरिमा पर हमले को युद्ध अपराध माना गया है।

उनका कहना है कि ये तीनों 7 अक्टूबर 2023 को हमास और अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा किए गए हमलों में सैकड़ों इजराइली नागरिकों की हत्या और कम से कम 245 लोगों को बंधक बनाने के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं। 

खान ने कहा, 'यह मेरे कार्यालय का विचार है कि इन व्यक्तियों ने 7 अक्टूबर 2023 को अपराधों की योजना बनाई और उन्हें उकसाया, और वे अपने स्वयं के कार्यों के माध्यम से उन अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं।'

बता दें कि आईसीसी न्यायाधीशों का एक पैनल अब गिरफ्तारी वारंट के लिए खान के आवेदन पर विचार करेगा। 

दक्षिण अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इज़राइल के खिलाफ नरसंहार का मामला दायर किया है। जनवरी में अपने अंतरिम आदेश में कोर्ट ने इजराइल को जिनेवा कन्वेंशन का पालन करने को कहा था। इज़राइल की कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं आई और मार्च में आईसीजे ने नए आदेश जारी कर कहा था कि इज़राइल संयुक्त राष्ट्र के साथ पूर्ण सहयोग करे और मानवीय सहायता न रोके।