यूएन मानवाधिकार ने भारत से अरुंधति रॉय के खिलाफ मामला वापस लेने का आग्रह किया
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी ने गुरुवार को भारत में आतंकवाद विरोधी कानून के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से कश्मीर पर टिप्पणियों को लेकर लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ मामले वापस लेने का आग्रह किया।
#India: We are concerned by use of #UAPA anti-terror law to silence critics. Repeat call for review of law & release of human rights defenders detained under it. Urge authorities to drop cases against Arundhati Roy & Sheikh Showkat Hussain over comments on India-admin Kashmir
— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 27, 2024
उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक्स पर - "भारत: हम UAPA आतंकवाद विरोधी कानून के इस्तेमाल से चिंतित हैं। कानून की समीक्षा और इसके तहत हिरासत में लिए गए मानवाधिकार रक्षकों की रिहाई के लिए बार-बार आह्वान करते हैं। अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन की कश्मीर पर टिप्पणियों पर अधिकारियों से उनके खिलाफ मामले वापस लेने का आग्रह करते हैं।"
इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरुंधति रॉय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर 2010 में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय और हुसैन का नाम 28 अक्टूबर, 2010 को दर्ज एक एफआईआर में शामिल किया गया था। दोनों ने 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में 'आज़ादी - द ओनली वे' के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर उत्तेजक भाषण दिए थे।
62 वर्षीय रॉय को उनके "अडिग और अटल" लेखन के लिए गुरुवार को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चैरिटी इंग्लिश PEN द्वारा 2009 में स्थापित यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नोबेल-पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।