पासपोर्ट पर इकलौता नाम है तो यूएई नहीं जा सकते
अगर आप संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा करने वाले हैं तो नए आदेशों के तहत आपके भारतीय पासपोर्ट पर आपके दो नाम होना चाहिए। टूरिस्ट वीजा से लेकर हज, नौकरी पर यूएई जाने वालों के लिए भी ये शर्तें लागू रहेंगी।
यूएई के नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि भारतीय पासपोर्ट पर अपने पूरे नाम के बिना कोई यात्री न तो यहां आ सकता है और न ही यहां से कहीं और जा सकता है। इंडिगो, स्पाइसजेट एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने एक संयुक्त सर्कुलर में सूचित किया है कि संयुक्त अरब अमीरात के माइग्रेशन विभाग द्वारा एक ही नाम वाले किसी भी पासपोर्ट धारक को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एयर इंडिया की वेबसाइट पर लगाए एक सर्कुलर में कहा गया है, अगर किसी भी पासपोर्ट धारक का एक ही नाम (या शब्द है) तो यह यूएई इमिग्रेशन को स्वीकार नहीं है, उस यात्री को आईएनएडी माना जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि ऐसे यात्री को वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा और अगर वीज़ा पहले जारी किया गया था, तो वह इमिग्रेशन द्वारा आईएनएडी होगा।
INAD का अर्थ है 'अस्वीकार्य यात्री'। फ्लाइट सेवाओं में इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें उस देश में प्रवेश की अनुमति नहीं है जहां वे यात्रा करना चाहते हैं। जिन यात्रियों की पहचान INAD के रूप में की गई है, उन्हें एयरलाइन द्वारा उनके देश वापस ले जाया जाता है।
यूएई का नया नियम सिर्फ यात्रा वीजा/आगमन/रोजगार पर वीजा और अस्थायी वीजा वाले यात्रियों पर लागू होता है। मौजूदा यूएई निवासी कार्ड धारकों पर लागू नहीं होता है।
यूएई दुबई सहित सात अमीरात का एक संवैधानिक देश है। अबू धाबी शहर यूएई की राजधानी है।