+
जमात के 275 विदेशी सदस्यों ने क़बूला ज़ुर्म, एक दिन की सज़ा, ज़ुर्माना

जमात के 275 विदेशी सदस्यों ने क़बूला ज़ुर्म, एक दिन की सज़ा, ज़ुर्माना

दिल्ली की अदालत ने तबलीग़ी जमात के 125 सदस्यों को अदालत की कार्रवाई ख़त्म होने तक वहीं खड़े रहने की सज़ा सुनाई, ज़ुर्माना लगाया। 

तबलीग़ी जमात के 275 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों ने अपना ज़ुर्म क़बूल कर लिया। अदालत ने उन्हें कार्यवाही ख़त्म होने तक वहीं खड़े रहने की सज़ा सुनाई। इसके अलावा उन पर 5 हज़ार से 10 हज़ार रुपए का ज़ुर्माना भी लगाया गया।

दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित तबलीग़ी जमात के मरकज़ मामले में साकेत कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान इन विदेश सदस्यों ने यह माना कि उन्होंने वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा उन्होंने फ़ॉरनर्स एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन किया है। ये विदेशी नागरिक चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया और फ़िजी से दिल्ली में हुए सम्मेलन में भाग लेने आए थे। 

इसके पहले बुधवार को अदालत ने 91 विदेशियों को इसी मामले में ज़मानत दे दी थी। इन्हें 10-10 हज़ार रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ा गया। 

इसके एक दिन पहले यानी मंगलवार को 125 विदेशी नागरिकों को इसी मामले में ज़मानत दी गई थी। 

दिल्ली पुलिस ने 900 से अधिक लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था। इन पर वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने और संक्रमण को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए थे। 

इसके पहले तबलीग़ी जमात के दिल्ली में हुए धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने वाले 8 मलेशियाई नागरिकों को दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया था। वे दिल्ली के इंदिरा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले विशेष जहाज़ को पकड़ने ही वाले थे कि उन्हें रोक लिया गया। 

हालांकि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है, कुछ देशों को अपने फँसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए विशेष उड़ान की छूट दी गई है।

सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें