
किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना गलत, लेकिन..: सुप्रीम कोर्ट
किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना अशोभनीय हो सकता है, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने का अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हाल ही में हरि नंदन सिंह बनाम झारखंड राज्य मामले में सुनाया है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति के खिलाफ मामले को बंद करते हुए की। उस पर एक सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को निभाते समय 'पाकिस्तानी' कहने का आरोप लगाया गया था।
लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने 11 फरवरी के फैसले में कहा "बेशक, दिए गए बयान अशोभनीय हैं। लेकिन ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बराबर नहीं है। इसलिए, हमारा मानना है कि अपीलार्थी को धारा 298 IPC के तहत भी रिहा किया जाए।"
इस मामले में आरोपी, हरि नंदन सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI अधिनियम) के तहत अतिरिक्त कलेक्टर से कुछ जानकारी मांगी थी। उक्त जानकारी उसे भेज दी गई थी। लेकिन आरोपी संतुष्ट नहीं था। आरोप है कि आरोपी ने आरटीआई मामले को देख रहे क्लर्क को अशोभनीय शब्द कहे। शिकायतकर्ता कार्यवाहक क्लर्क (सूचना का अधिकार) ने इसकी शिकायत कर दी।
हरि नंदन सिंह ने अपील दायर की। अपीलीय कार्यवाही में, अपीलीय प्राधिकारी ने शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सिंह को जानकारी देने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता आरोपी के घर जानकारी देने पहुंचा। सिंह ने शुरू में दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन शिकायतकर्ता के जोर देने पर अंततः उन्हें स्वीकार कर लिया। हालांकि, सिंह ने शिकायतकर्ता को उसके धर्म का हवाला देकर गाली दी और उसके आधिकारिक कर्तव्यों को निभाते समय उसके खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल किया। जिसका मकसद उसे एक लोक सेवक के रूप में अपनी ड्यूटी निभाने से रोकना और डराना था।
इसके बाद सिंह के खिलाफ IPC की धारा 298 (धार्मिक भावनाएं आहत करना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 353 (लोक सेवक को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और मजिस्ट्रेट ने उक्त अपराधों को स्वीकार करते हुए सिंह को समन किया। हरि नंदन सिंह ने फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 239 के तहत रिहाई के लिए आवेदन दायर किया। 24 मार्च, 2022 के आदेश में, मजिस्ट्रेट ने माना कि IPC की धारा 353, 298 और 504 के तहत सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने यह भी माना कि IPC की धारा 323 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सबूतों की कमी है और उसे इन धाराओं के तहत रिहा कर दिया।
सेशन्स कोर्ट और हाई कोर्ट ने उक्त आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 353 को लागू करने के लिए अपीलार्थी द्वारा कोई हमला या बल प्रयोग नहीं किया गया था। इसलिए हाई कोर्ट को अपीलार्थी को धारा 353 IPC के तहत रिहा करना चाहिए था।
अदालत ने यह भी माना कि अपीलार्थी पर IPC की धारा 504 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उसकी ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था जो शांति भंग कर सकता हो और इसलिए उसे धारा 504 IPC के तहत भी रिहा किया जाना चाहिए।
धारा 298 के संबंध में, अदालत ने कहा कि हालांकि उसके बयान अशोभनीय थे, लेकिन उक्त प्रावधान के तहत अपराध नहीं बनता है। इसलिए, याचिका को स्वीकार कर लिया गया और आरोपी को सभी अपराधों से रिहा कर दिया गया।
(रिपोर्ट और संपादनः यूसुफ किरमानी)