अयोध्या विवाद मामले में आज शाम 5 बजे तक ख़त्म हो बहस: सीजेआई गोगोई
राम मंदिर-बाबरी मसजिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो जायेगी। सीजेआई गोगोई ने इस मामले में अब किसी और याचिका को शामिल करने से मना कर दिया है। गोगोई ने कहा कि अब बहुत हो चुका और इस मामले की सुनवाई आज शाम 5 बजे तक ख़त्म कर ली जायेगी।
6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर हर दिन सुनवाई चल रही है। इस दौरान हिंदू पक्ष, मुसलिम पक्ष ने अपनी दलीलें अदालत में रखीं। हिंदू पक्ष के वकीलों की ओर से एएसआई की रिपोर्ट और अन्य बातों का हवाला दिया गया, जबकि मुसलिम पक्ष की ओर से भी तर्क दिये गये।Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi while dismissing intervention application of one of the parties Hindu Maha Sabha in #Ayodhya land case: This matter is going to be over by 5 pm today. Enough is enough. https://t.co/wOxgLGEoWB
— ANI (@ANI) October 16, 2019
देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वह इससे पहले ही अयोध्या मामले में फ़ैसला सुना सकते हैं। अदालत की कोशिश मामले में जल्द से जल्द बहस ख़त्म करने की है। मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नज़ीर भी शामिल हैं।
2.77 एकड़ ज़मीन का विवाद
सुप्रीम कोर्ट उन केसों की सुनवाई कर रहा है जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर 2010 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 14 अपीलें दायर की गई हैं। हाई कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच समान रूप से विभाजित करने का आदेश दिया था। लेकिन हाई कोर्ट का यह फ़ैसला कई लोगों को पसंद नहीं आया। कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर कीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मई 2011 में हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।