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दिल्ली-एनसीआर में आने-जाने के लिए हो कॉमन पास, केंद्र एक हफ़्ते में करे फ़ैसला: कोर्ट

दिल्ली-एनसीआर में आने-जाने के लिए हो कॉमन पास, केंद्र एक हफ़्ते में करे फ़ैसला: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली-एनसीआर के इलाक़े में आने-जाने के लिए एक कॉमन पास होना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से बात कर दिल्ली-एनसीआर में आने-जाने को लेकर एक कॉमन पास पर चर्चा करे। कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान इन राज्यों के दिल्ली-एनसीआर के इलाक़े में आने-जाने के लिए एक कॉमन पास होना चाहिए। 

दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के द्वारा भी बॉर्डर सील किए जाने की वजह से एनसीआर के लोगों को ख़ासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ग़ाज़ियाबाद ने भी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है। 

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस बारे में एक हफ़्ते में फ़ैसला हो जाना चाहिए। अदालत ने एनसीआर में रह रहे लोगों को एक-दूसरे राज्यों में आने-जाने में हो रही परेशानी के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला दिया। 

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि अपनी सीमाओं में प्रतिबंध लगाना राज्यों का फ़ैसला है न कि केंद्र का। इस पर अदालत ने कहा कि केंद्र को इन तीनों राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करनी चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। 

बीते सोमवार से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने बॉर्डर एक हफ़्ते के लिए सील कर दिए थे। केजरीवाल ने कहा था कि जैसे ही हम बॉर्डर खोलेंगे, देश भर से लोग इलाज करवाने के लिए आएंगे, ऐसे में अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए रखे गए हमारे बेड्स भर जाएंगे। उन्होंने बॉर्डर खोले जाने को लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं। 

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