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सिसोदिया प्रभावशाली शख्स हैं...जमानत नामंजूरः हाईकोर्ट

सिसोदिया प्रभावशाली शख्स हैं...जमानत नामंजूरः हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत यह कहकर खारिज कर दी कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले में जमानत देने से मना कर दिया। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया था। अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती।

पीटीआई के मुताबिक जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 18 विभागों के प्रभारी रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया की स्थिति का हवाला दिया और कहा कि गवाह ज्यादातर लोक सेवक हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता (सिसोदिया) एक प्रभावशाली व्यक्ति है...उपमुख्यमंत्री और 18 विभागों के पद पर आसीन रहा है, और गवाह ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं...गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर टिप्पणी करने से रोक लगा रही है ताकि आवेदक या अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 

अदालत ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राजनेताओं और व्यापारियों के समूह का जिक्र करते हुए कहा, "आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं कि साउथ ग्रुप के इशारे पर आबकारी नीति दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाई गई थी। ऐसा आचरण आवेदक के कदाचार की ओर इशारा करता है जो वास्तव में एक लोक सेवक था और बहुत उच्च पद पर आसीन था।" अदालत के फैसले की विस्तृत कॉपी का इंतजार है। 

कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका लगाई गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को सुनवाई की। यह मामला सीबीआई से जुड़ा है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 9 मार्च को सिसोदिया को हिरासत में लेने से पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 31 मार्च को, एक ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह "घोटाले" के "प्रथम दृष्टया सूत्रधार" थे और ₹90-100 करोड़ के अग्रिम किकबैक के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में "सबसे महत्वपूर्ण भूमिका" निभाई थी। 100 करोड़ दिल्ली सरकार में उनके सहयोगियों के लिए थे।

सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उसने उन्हें कथित घोटाले का किंगपिन और वास्तुकार बताया। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है. एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया ने ही नई शराब नीति तैयार की थी।

सिसोदिया ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनके पास से पैसे के लेन-देन का कोई सबूत नहीं मिला है और उन्हें ही निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नीति "कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी" थी और इसे विभिन्न विभागों और दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) से अनुमोदन के बाद ही लागू किया गया था। 

सिसोदिया ने कहा कि उन्हें आबकारी नीति को मंजूरी देने वाले मंत्रिमंडल का हिस्सा होने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन अगस्त 2022 में मामला दर्ज किया गया था उस दिन से उन्होंने खुद को जांच के लिए उपलब्ध कराया है। सिसोदिया ने कहा कि वह एक जनसेवक हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री थे और इस तरह उच्च पद के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वह विधायक बने हुए हैं, इसलिए उनके लेकर कोई जोखिम नहीं है।

आबकारी नीति को तब खत्म कर दिया गया था जब एलजी विनय कुमार सक्सेना ने शासन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश की थी, जिसमें व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के आधार पर बिक्री और मात्रा को बदलने की मांग की गई थी।

आप का कहना है कि सक्सेना के पूर्ववर्ती ने अंतिम समय में कुछ बदलावों के साथ नीति को विफल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद से कम राजस्व प्राप्त हुआ।

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