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दुकानें, बाज़ार खुल सकेंगे, पर शर्तों के साथ

दुकानें, बाज़ार खुल सकेंगे, पर शर्तों के साथ

लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों में दुकानों और बाज़ारों को खोलने की छूट दी गई है, पर उसके लिए कुछ कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। 

लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों में दुकानों और बाज़ारों को खोलने की छूट दी गई है, पर उसके लिए कुछ कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। 

कटेनमेंट एरिया यानी रेड और ऑरेंज ज़ोन में किसी तरह की छूट नहीं होगी। यानी, दुकानें बंद रहेंगी, बाज़ार नहीं खुलेंगे। पर, इन इलाक़ों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं की छूट होगी।

नॉन-कंटेनमेंट एरिया में स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानें अलग-अलग समय पर खुलें ताकि सोशल डिस्टैंसिंग का पालन किया जा सके। 

सभी दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान में दो खरीददारों के बीच कम से कम दो ग़ज की दूरी रखी जाएगी। दुकान में एक साथ 5 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

मॉल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, बार, रेस्तरां भी बंद ही रहेंगे। 

दिल्ली सरकार ने यह सलाह दी है कि मॉल की दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलने की अनुमति दी जाए। इससे एक समय मॉल की कुछ दुकानें ही खुलेंगी।

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