बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बेल
अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुधवार को जमानत देने का फ़ैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि इंद्राणी ने साढ़े छह साल जेल में काटे, हम इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे रहे हैं।
इंद्राणी मुखर्जी को 2012 में 25 वर्षीय शीना बोरा की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ा। उन्हें खार पुलिस ने 25 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया था और सितंबर 2015 से भायखला जेल में बंद हैं। उन्हें 2015 में शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने ड्राइवर श्यामवर राय और एक पूर्व पति, संजीव खन्ना की मदद से उसकी हत्या की थी। इंद्राणी की पहली शादी से शीना बोरा जन्मी थीं।
जांचकर्ताओं ने कहा है कि इंद्राणी अपनी बेटी के अपने पूर्व पति पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ रिश्ते से नाराज थीं। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना सह-आरोपी हैं। पीटर को दो साल पहले जमानत मिली थी। जेल में रहते हुए इंद्राणी और पीटर मुखर्जी ने अपने 17 साल पुराने रिश्ते को समाप्त कर दिया और 2019 में उन्होंने तलाक ले लिया।
बता दें कि सीबीआई ने पहले ही कहा है कि 24 अप्रैल, 2012 को खन्ना और इंद्राणी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय की मदद से इंद्राणी ने बांद्रा में एक कार में बोरा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जाँच एजेंसी ने कहा था कि उसके शव को गागोड़े खिंद गांव में दफनाने से पहले जला दिया गया था।
वह हत्याकांड तब सामने आया था जब इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को बंदूक के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि वह एक अन्य मामले में शामिल था और उसने कथित तौर पर एक हत्या देखी थी।
श्यामवर राय ने पुलिस को बताया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने 2012 में शीना बोरा मार डाला था, जिसे वह लोगों के सामने अपनी बहन बताती थी। आगे की जांच में पता चला था कि शीना इंद्राणी की पहली बेटी थी।
बहरहाल, मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें कई बार जमानत देने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जमानत की हकदार हैं क्योंकि वह जेल में पहले ही काफी समय बिता चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी बेटी के राहुल मुखर्जी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को देखते हुए हत्या की योजना बनाई थी, जो पीटर मुखर्जी और उनकी पूर्व पत्नी का बेटा था।' अदालत ने कहा, 'हम मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। भले ही अभियोजन पक्ष द्वारा 50 प्रतिशत गवाह दिए गए हों, लेकिन ट्रायल जल्द ख़त्म नहीं होगा। उसे निचली अदालत की संतुष्टि के तहत ही जमानत पर रिहा किया जाएगा। जो शर्तें पीटर मुखर्जी पर लगाई गईं वही उन पर लगाई जाएँगी।'