एसबीआई ने प्रेगनेंट महिलाओं को लेकर जारी विवादास्पद गाइडलाइन वापस ली
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी वो बहुचर्चित गाइडलाइन वापस ले ली है, जिसमें उसने कहा था कि तीन महीने की गर्भवती महिला ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकती। एसबीआई का यह आदेश आज शाम को आया। इससे पहले उसे तमाम महिलाकर्मियों और राजनीतिक दलों की आलोचना सहन करना पड़ी। आलोचना के बाद ही उसने गाइडलाइन वापस ली।
एसबीआई ने इन महिलाओं को "अस्थायी रूप से अयोग्य" कहा था। इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आज सुबह एसबीआई को नोटिस जारी कर दिया। मालीवाल ने कहा कि एसबीआई की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अवैध है। क्योंकि यह कानून के तहत प्रदान किए जाने वाले मातृत्व लाभों को प्रभावित कर सकती है। सीपीआई ने भी एसबीआई की इस गाइडलाइन को बेतुका बताया था और वापस लेने की मांग की थी। स्वाति मालीवाल कहा, "एसबीआई ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और उन्हें 'अस्थायी रूप से अयोग्य' करार दिया है। यह भेदभावपूर्ण और अवैध भी है। हमने उन्हें इसे वापस लेने की मांग करते हुए नोटिस जारी किया है।
Press release relating to news items about required fitness standards for recruitment in Bank. Revised instructions about recruitment of Pregnant Women candidates stands withdrawn.@DFS_India pic.twitter.com/QXqn3XSzKF
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 29, 2022
नोटिस में, दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने कहा कि एसबीआई ने 31 दिसंबर को एक सर्कुलर में उन महिलाओं को काम में शामिल होने से रोक दिया है, जो नियत प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने के बावजूद तीन महीने से अधिक की गर्भवती हैं। डीसीडब्ल्यू ने कहा, "सर्कुलर में कहा गया है कि उसे अस्थायी रूप से अनफिट माना जाएगा और उसे बच्चे के जन्म के बाद चार महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।"
"ऐसा लगता है कि बैंक ने नियम बनाए हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई महिला उम्मीदवार तीन महीने की गर्भवती है, तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और उसके चयन पर तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अवैध लगती है क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत प्रदान किए जाने वाले मातृत्व लाभों के विपरीत है।" डीसीडब्ल्यू ने एसबीआई से इन दिशानिर्देशों के गठन के पीछे की प्रक्रिया और उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नाम बताने को कहा था।
State Bank of India seems to have issued guidelines preventing women who are over 3 months pregnant from joining service & have termed them as ‘temporarily unfit’. This is both discriminatory and illegal. We have issued a Notice to them seeking withdrawal of this anti women rule. pic.twitter.com/mUtpoCHCWq
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 29, 2022
31 दिसंबर को प्रकाशित एसबीआई की गाइडलाइन कहती है, "... यदि गर्भावस्था तीन महीने से अधिक की है, तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और बच्चे के जन्म के बाद चार महीने के भीतर उसे शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।" हालांकि अब इसे वापस ले लिया गया है।
इससे पहले, छह महीने की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को कुछ शर्तों के तहत एसबीआई में शामिल होने की अनुमति थी, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ से प्रमाण पत्र प्राप्त करना शामिल था कि उस स्तर पर रोजगार लेने से उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा।