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ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार 

ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत में दायर की गई याचिकाओं में मांग की गई थी कि गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा की जांच की जाए। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। 

गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली में शामिल कुछ उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस के कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर ख़ूब वायरल हुए। कई जगहों पर दिल्ली पुलिस के कर्मियों और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई। 

रैली में शामिल कुछ लोगों ने लाल किले पर जाकर निशान साहिब फहरा दिया था। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू व तीन अन्य लोगों पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। दिल्ली पुलिस यह इनाम उसको देगी जो कोई भी दीप सिद्धू, उनके दो सहयोगी और लाल क़िले पर निशान साहिब फहराने वाले जुगराज सिंह के बारे में जानकारी देगा। आरोपियों की तलाश में पुलिस दिल्ली और पंजाब में कई बार छापे मार चुकी है।

26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान तब हिंसा हो गई थी जब किसानों की रैली तय समय से पहले ही निकल गई थी। पुलिस ने बल का प्रयोग कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद किसान तय रूट से भी आगे निकल गए थे। आईटीओ पर हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। 

पुलिस दीप सिद्धू के अलावा जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इक़बाल सिंह नाम के प्रदर्शनकारियों की तलाश कर रही है और उन पर जानकारी देने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा के संबंध में पुलिस ने अब तक 44 एफ़आईआर दर्ज की है और कुल 122 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

हालांकि इन एफ़आईआर में किसानों और किसान नेताओं का भी नाम है, लेकिन अब दीप सिद्धू निशाने पर हैं। 

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