उस्मानिया विवि: हाई कोर्ट ने नहीं दी राहुल के कार्यक्रम की इजाजत
तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रस्तावित कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है। इस मामले में कुछ छात्रों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कार्यक्रम की इजाजत देने के लिए कुलपति को निर्देश देने की मांग की गई थी।
7 मई को उस्मानिया विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में राहुल गांधी का छात्रों के साथ बातचीत का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ताओं के मुताबिक छात्रों का राहुल गांधी के साथ बातचीत का कार्यक्रम है लेकिन इसे लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह राजनीतिक नहीं होगा। विश्वविद्यालय के कैंपस को राजनीतिक प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।”
अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय में राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत देना विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के संकल्प प्रस्ताव का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता की गारंटी देता है ना कि नकारात्मक समानता की।
इस मामले में विवाद के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा था कि जून, 2017 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय परिसर में राजनीतिक गतिविधियों सहित गैर-शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देने का संकल्प प्रस्ताव कार्यकारी परिषद ने पास किया था।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह राजनीतिक और सार्वजनिक बैठकों को विश्वविद्यालय के अंदर होने की इजाजत नहीं दे।
कांग्रेस का कहना था कि उसने इस कार्यक्रम के लिए 23 अप्रैल को ही आवेदन कर दिया था और कहा था कि यह पूरी तरह गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा।
टीआरएस सरकार पर आरोप
इस मामले में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रदर्शन किया था जबकि कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे लेकर उस्मानिया विवि प्रशासन की आलोचना की थी। कांग्रेस ने कहा था कि तेलंगाना की टीआरएस सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम को ना होने देने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बना रही है।