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पेगासस भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास, मंजूरी किसने दी: राहुल

पेगासस भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास, मंजूरी किसने दी: राहुल

पेगासस स्पाइवेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर मोदी सरकार से तीन सवाल पूछे हैं। जानिए उन्होंने क्या-क्या आरोप लगाए। 

पेगासस स्पाइवेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि पेगासस भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास है। राहुल ने सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का स्वागत किया और कहा कि यह एक बड़ा क़दम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा। अदालत ने आज ही इस पर एक फ़ैसले में कहा है कि इस मामले की जाँच के लिए तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। अदालत ने कमेटी से कहा है कि वह मामले की तेज़ी से जाँच करे। अदालत दो महीने बाद फिर से इस मामले में सुनवाई करेगी। 

कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की। उन्होंने कहा कि पेगासस मामले में विपक्ष "सही" है क्योंकि न्यायाधीशों ने उन बिंदुओं को रखा है जिनको विपक्ष रखता रहा था। 

राहुल गांधी ने कहा, 'संसद में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के संस्थानों पर एक हमला है। हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने अधिकृत किया, इसको किसने खरीदा? पेगासस जासूसी के शिकार कौन हैं, जिन पर हमला किया गया वे कौन हैं? क्या किसी अन्य देश के पास हमारे लोगों का डाटा है, उनके पास क्या सारी जानकारी है? ये 3 बुनियादी प्रश्न हैं जो हमने पूछे थे।'

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसे कोई प्राइवेट पार्टी नहीं खरीद सकती, इसे सरकार ही खरीद सकती है।

उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि पेगासस को प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया है या गृह मंत्री ने ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा, 'अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो हम ये प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं।'

राहुल गांधी ने कहा कि हालाँकि कोर्ट में जाँच हो रही है लेकिन हम चाहेंगे कि संसद में भी इसपर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी उस चर्चा को नहीं चाहेगी, लेकिन विपक्ष संसद में फिर से बहस पर जोर देगा।

कांग्रेस नेता ने कहा, 'हमने विरोध किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमने संसद में व्यवधान डाला, फिर भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब हमारा रुख सही है। इसलिए, हमारे प्रश्न वही हैं।' उन्होंने इस मामले पर ट्वीट भी किया है। 

 - Satya Hindi

बता दें कि पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में डॉ. नवीन कुमार चौधरी, डॉ. प्रभाहरन पी. और डॉक्टर अश्निन अनिल गुमस्ते शामिल हैं। कमेटी के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन नज़र रखेंगे। रविंद्रन की मदद के लिए आलोक जोशी, डॉ. संदीप ओबेराय को नियुक्त किया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताए जाने का मतलब यह नहीं है कि न्यायपालिका मूकदर्शक बनी रहे। 

अदालत ने कहा, “किसी लोकतांत्रिक देश में, जहां क़ानून का शासन हो, वहां किसी की भी जासूसी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।” अदालत ने कहा कि भारत सरकार ऐसे मामलों में जानकारी देने से इनकार कर सकती है, जो सुरक्षा से जुड़े हों लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक़्त राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा खड़ा कर दिया जाए। 

सुप्रीम कोर्ट ने निजता और तकनीक की अहमियत पर भी टिप्पणी की और कहा कि अगर तकनीक का इस्तेमाल लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है तो इसका इस्तेमाल लोगों की निजता पर हमले के लिए भी हो सकता है। 

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