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राहुल गांधीः कांग्रेस ने अपील खारिज करने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा, बड़ी अदालत जाएंगे

राहुल गांधीः कांग्रेस ने अपील खारिज करने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा, बड़ी अदालत जाएंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज होने के बाद बड़ी अदालत में जाने की तारीख कांग्रेस ने तय नहीं की है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज शाम मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सूरत कोर्ट के त्रुटिपूर्ण फैसले को ठीक कर देंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। हालांकि मशहूर वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज गुरुवार को अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमे उम्मीद है कि सूरत कोर्ट के त्रुटिपूर्ण फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ठीक कर देंगे। हमारे पास तमाम विकल्प हैं, हम जल्द ही बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोग तारीख का अंदाजा मत लगाइए। सूरत सेशन कोर्ट ने आज राहुल गांधी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सजा को निलंबित करने की मांग की थी। सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। 

कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि वह गुजरात की एक अदालत द्वारा 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के राहुल गांधी के आवेदन को खारिज करने के बाद कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेगी। कांग्रेस नेता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फैसला "दुर्भाग्यपूर्ण" है। एक गलत फैसले की पुष्टि की गई है, हम अपने विकल्पों का उपयोग करेंगे। सिंघवी ने टिप्पणी की, हमें यकीन है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दो निर्णयों में पाई गई कानूनी त्रुटियों को ठीक कर देंगे।

उन्होंने कहा कि पूरा भारत बीजेपी को अपने संकीर्ण और सस्ते राजनीतिक लाभ के लिए ओबीसी समुदाय का दुरुपयोग करने के रूप में देखता है। राहुल गांधी की आवाज को बीजेपी के सोचने के तरीके से चुप नहीं किया जा सकता है ... उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लाखों ट्रोल किए हैं। सिंघवी ने कहा, राहुल गांधी ने इस मामले में दूर-दूर तक मानहानि वाली कोई बात नहीं की है, वह लोगों के लिए बोलते रहेंगे। 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज एक ट्वीट में कहा कि हम कानून के तहत अभी भी उपलब्ध सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे।  

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने आज निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक राहत के लिए कांग्रेस नेता के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

वायनाड के पूर्व सांसद ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील के लिए 3 अप्रैल को सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सत्र न्यायालय द्वारा सजा पर रोक संसद सदस्य के रूप में उनकी बहाली का रास्ता खोल सकती थी। राहुल गांधी ने अपील के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जब निचली अदालत ने उन्हें उनकी टिप्पणी, "सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है?

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