सुरक्षा में चूक: SC ने किया पांच सदस्यों की कमेटी का गठन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक जांच कमेटी बना दी है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की जांच को बंद कर दिया था और कहा था कि अदालत एक जांच कमेटी का गठन करेगी।
रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अलावा एनआईए के महानिदेशक, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब पुलिस (सुरक्षा) के एडीजीपी और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस कमेटी के सदस्य होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में स्वतंत्र जांच चाहते हैं और यह जांच कमेटी जल्द से जल्द मामले में अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आखिर कौन जिम्मेदार है और भविष्य में ऐसे किसी वाकई से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए।
अदालत में पिछली सुनवाइयों के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और पंजाब सरकार के अटार्नी जनरल ने अपने तर्क रखे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े सभी दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रख लें।
इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहद सख्त रुख अख्तियार करते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट देने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने इस घटना को लेकर चिंता जताई थी।
बता दें कि पंजाब के हुसैनीवाला में स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाते वक्त एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक जाम में फंसा रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौट गए थे।