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13 आवश्यक सेवाओं के लोग पोस्टल बैलेट डाल सकेंगे, पत्रकार भी शामिलः आयोग

13 आवश्यक सेवाओं के लोग पोस्टल बैलेट डाल सकेंगे, पत्रकार भी शामिलः आयोग

केंद्रीय चुनाव आयोग ने कई आवश्यक सेवा के लोगों को पोस्टल बैलेट के दायरे में शामिल किया है। जिनमें आयोग से अधिकृत पत्रकार भी शामिल हैं। जानिए पूरी खबर।

आखिर मतदान के दौरान किस-किस श्रेणी के लोग पोस्टल बैलेट डाल सकते हैं। इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थिति साफ की है। इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं।

चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज 13 आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पोस्टल बैलेट का अधिकार देते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की सूची के मुताबिक सूचना विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (इमरजेंसी और एंबुलेंस), डाक विभाग, यातायात विभाग, रेलवे, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, फायर ब्रिगेड, फूड सप्लाई विभाग, भारतीय खाद्य निगम, दूरदर्शन, आकाशवाणी और बीएसएनएल, चुनाव आयोग से अधिकृत प्राप्त पत्रकार शामिल हैं। इससे पहले सेना और कुछ चुनिन्दा आवश्यक सेवा के लोगों को ही पोस्टल बैलेट की अनुमति थी। 

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में निर्वाचन अधिकारियों को अलग से पत्र लिखकर भी इस बारे में सूचित कर दिया है। आयोग ने उत्तराखंड के निर्वाचन अधिकारी को स्पष्ट कहा कि राज्य में चुनाव आयोग से अधिकृत पत्रकारों को कहीं भी न रोका जाए। समझा जाता है कि इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने स्थिति साफ की है। 

 

चुनाव आयोग के तमाम निर्णयों को लेकर कई विपक्षी दल हमलावर हैं। कांग्रेस, सपा आदि ने आयोग पर सत्तारूढ़ सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। यूपी में खासतौर पर सपा और कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हो रहे केसों का मामला इसमें प्रमुख है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह मामला उठाते हुए सवाल किया है  कि कोई है। यानी वो कहना चाहते हैं कि कोई सुनने वाला है। 

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