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अधिसूचनाः यूपी में शाम 7 बजे के बाद महिलाकर्मी को ऑफिस में रोकना मना

अधिसूचनाः यूपी में शाम 7 बजे के बाद महिलाकर्मी को ऑफिस में रोकना मना

यूपी सरकार ने एक अधिसूचना में आदेश जारी किया है कि महिलाकर्मी को शाम 7 बजे के बाद उसके कार्यस्थल पर रोका नहीं जा सकता। अगर महिला अपनी मर्जी से रुकती है तो उसे लिखकर देना होगा और उस संस्था को महिलाकर्मी को भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना होगा।

यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि किसी भी कारखाने या दफ्तर में शाम 7 बजे के बाद किसी भी महिला कर्मचारी को नहीं रोका जा सकता। जो महिलाएं अपनी इच्छा से रुकती हैं तो उन्हें उस कारखाने या दफ्तर को घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना होगा।

यूपी सरकार ने इस आदेश के संबंध में अधिसूचना 27 मई को ही जारी कर दी थी। यूपी सरकार ने कहा कि किसी भी महिला को उसकी लिखित सहमति के बिना किसी कारखाने में शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई महिला रात में काम कर रही है, तो उसे कारखाना मालिक या उस दफ्तर के मालिक द्वारा मुफ्त परिवहन और भोजन मुहैया कराना होगा।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 15-49 आयु वर्ग में कार्यरत पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में तीन गुना अधिक है। कामकाजी महिलाओं के सबसे कम प्रतिशत वाले राज्यों में बिहार (14 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (17 प्रतिशत) और असम (18 प्रतिशत) शामिल हैं।

नोटिस के अनुसार, कारखानों को इन शर्तों का पूरा करना होगाः

  • - किसी भी महिला को बिना लिखित सहमति के शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है।
  •  - किसी भी महिला को ऐसे घंटों में काम करने से मना करने पर उसे नौकरी से नहीं हटाया जाता है।
  •  - शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने वाली महिलाओं को कार्यस्थल से आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट दिया जाए।
  •  - शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने वाली महिलाओं को भोजन और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।
  •  - वॉशरूम, पानी की सुविधा और चेंजिंग रूम उपलब्ध कराए जाएंगे।
  •  - शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कम से कम चार महिलाओं को एक साथ कैंपस में काम करना होगा।
  •  - यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

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