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पीएफआई ने बना रखे थे किलर स्क्वॉडः एनआईए

पीएफआई ने बना रखे थे किलर स्क्वॉडः एनआईए

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जुलाई 2022 के प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंध रखने वाले 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी की जांच में पता चला है कि पीएफआई ने समाज में आतंक, सांप्रदायिक घृणा और अशांति पैदा करने तथा 2047 तक इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए  अपने कथित दुश्मनों की हत्याओं को अंजाम देने के लिए सर्विस टीम्स या किलर स्क्वॉड्स जैसे गुप्त संगठन बनाए हुए हैं।

सर्विस टीम के सदस्यों को हमले और निगरानी तकनीक के प्रशिक्षण के साथ-साथ हथियार भी दिए गए थे। जिन्हें पीएफआई के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर निर्धारित किए गए टार्गेटों पर हमला करने या फिर उन्हें मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

एनआईए की जांच के दौरान, यह पता चला कि पीएफआई के नेताओं और सदस्यों द्वारा बदला लेने के इरादे और समाज में आतंक पैदा करने के लिए नेट्टारू की हत्या की साजिश रची गई थी।

पीएफआई के सदस्यों और नेताओं की ने इस सबंध में बंगलुरु के  सुलिया टाउन और बेल्लार गांव में गुप्त बैठकें कीं।  यहां संगठन कॉ जिला प्रमुख मुस्तफा पैचर को एक विशेष समुदाय के एक प्रमुख सदस्य की रेकी करने, पहचान करने और उन्हें निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए  चार व्यक्तियों की पहचान की गई थी। जिसमें से भाजपा युवा मोर्चा की जिला समिति के सदस्य प्रवीण नेट्टारू एक थे। बेल्लारे निवासी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य नेट्टारू की 26 जुलाई, 2022 को कथित तौर पर अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 302 (हत्या के लिए सजा) और 34 (समान इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य) और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (ए) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

चार्जशीट में सुलिया शहर के मोहम्मद शियाब, सुलिया तालुक के अब्दुल बशीर, पलथाडी के रियाज, सुलिया तालुक के मुस्तफा पैचर, नेक्किलाडी के मसूद केए, बंतवाल के कोडाजे मोहम्मद शेरिफ, बेलारे के अबूबकर सिद्दीक, सुलिया तालुक के नौफल एम, बेल्लारे गांव के इस्माइल शफी के, बेलारे गांव के के महम्मद इकबाल, मंगलांथी के शहीद एम, बेल्लारे के महम्मद शफीक शामिल हैं, सुलिया से उमर फारूक एमआर, मसीदी के अब्दुल कबीर, नेल्लुरुकेमराजे गांव के मुहम्मद इब्राहिम शा, नवूर के सैनुल आबिद वाई, बेलारे गांव के शेख सद्दाम हुसैन, सावनुर के जकियार ए, बेलारे गांव के एन अब्दुल हारिस और मदिकेरी के थुफैल एमएच। के नाम शामिल किए गये हैं।

जिन 20 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है उनमें मुस्तफा पैचर, मसूद केए, कोडजे मोहम्मद शरीफ, अबुबक्कर सिद्दीक, उमर फारूक एमआर और थुफैल एमएच फरार हैं और उनको पकड़वाने वाले को या उनकी सूचना देने वाले को इनाम घोषणा की गई है। पिछले साल 27 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलारे पुलिस थाने में इस मामले को दर्ज किया गया था। बाद में चार अगस्त को एनआईए ने फिर से मामला दर्ज किया था।

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