आर्यन केस: एनसीबी अफ़सरों की जाँच ही 'गड़बड़'!
क्रूज ड्रग्स मामले में कुछ महीने पहले एनसीबी द्वारा आर्यन ख़ान को क्लीनचीट दिए जाने के बाद अब एनसीबी अधिकारियों की कथित गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। उन अधिकारियों की जाँच में ये कथित खामियाँ पाए जाने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है।
एनसीबी के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले उसे इसी साल मई में तब जोरदार झटका लगा था जब एनसीबी ने भी आर्यन ख़ान को ड्रग्स मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया था। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तब चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें उसने कहा था कि आर्यन ख़ान के पास से उसे कोई ड्रग्स नहीं मिला था।
अब, आर्यन ख़ान मामले से निपटने में अपने अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरते जाने के आरोपों की जाँच के लिए एनसीबी द्वारा गठित एक विशेष जाँच दल यानी एसआईटी ने अपनी सतर्कता रिपोर्ट दिल्ली में अपने मुख्यालय को भेज दी है।
एक रिपोर्ट के अनुसार 3,000 पन्नों की एनसीबी सतर्कता जांच रिपोर्ट तीन महीने पहले एजेंसी के प्रमुख को सौंपी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इस मामले की सूत्रों ने पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि सात-आठ एनसीबी कर्मियों के खिलाफ विभागीय और सतर्कता के मसले पाए गए। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अब एनसीबी में काम नहीं कर रहे हैं।
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि एक अधिकारी ने कहा, 'इस मामले में 7 से 8 एनसीबी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके लिए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। एनसीबी से बाहर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मांगी गई है।'
कॉर्डेलिया ड्रग मामले सहित दो-तीन मामलों में कुछ अनियमितताएँ भी पाई गईं, जिनकी एनसीबी ने जाँच की थी।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने इस मामले में अक्टूबर 2021 में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को 15 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।
एनसीबी ने दावा किया था कि उसने कॉर्डेलिया क्रूज पर एक रेव पार्टी पर छापा मार कर 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, 22 ग्राम एमडीएमए पाँच ग्राम एमडी बरामद किए थे। इसी ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आर्यन और दूसरे लोगों को गिरफ़्तार किया था। आर्यन ख़ान पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थ खरीदने, रखने और उनका इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे।
आर्यन ख़ान 3 हफ़्ते से ज़्यादा समय तक जेल में रहे थे। इस दौरान दो बार उनकी ज़मानत याचिका खारिज की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को उनको जमानत दी थी।
अदालत ने अपने जमानत वाले आदेश में कहा था कि आरोपियों- आर्यन ख़ान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के बीच साज़िश दिखाने वाले क़रीब-क़रीब कोई भी सकारात्मक सबूत नहीं हैं।
अदालत ने कहा था, 'इस न्यायालय को यह समझाने के लिए रिकॉर्ड पर शायद ही कोई सकारात्मक सबूत है कि सभी आरोपी व्यक्ति आम इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए। बल्कि इस दिन तक की गई जांच से पता चलता है कि आर्यन और मर्चेंट तीसरे आरोपी धमेचा से अलग यात्रा कर रहे थे और उक्त मुद्दे पर उनकी कोई बैठक नहीं हुई।'
बाद में इस साल मई में एनसीबी ने 6,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। इसमें 14 आरोपियों के नाम हैं। एनसीबी के बयान में कहा गया कि आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों के पास ड्रग्स पाए गए थे। उसमें साफ़ तौर पर कहा गया कि एजेंसी को आर्यन खान और पांच अन्य के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। आर्यन को आरोपी नहीं बनाया गया।