मुंबई: मलिक की गिरफ़्तारी पर लहराई थी तलवार, बीजेपी नेता कंबोज पर केस दर्ज
बीजेपी नेता और नवाब मलिक पर लगातार हमलावर मोहित कंबोज के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया था और हवा में तलवार लहराई थी जिसके बाद पुलिस ने मोहित कंबोज के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने कंबोज के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का भी मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में कंबोज को गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब राज्य सरकार भी एक्शन में आ सकती है।
नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था। नवाब मलिक की गिरफ्तारी का जहां महाविकास आघाडी सरकार की तीनों पार्टियों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने विरोध किया था वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार पर हमलावर हो गई है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ठन गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने जहां नवाब मलिक को डी कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया वहीं मुंबई पुलिस ने मोहित कंबोज के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर सीधा संदेश दिया है।
यह मामला बुधवार का है जब बीजेपी के नेता मोहित कंबोज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नवाब मलिक की गिरफ्तारी का जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतरे थे। कंबोज ने कार्यकर्ताओं के साथ पहले सड़क पर आतिशबाजी की और उसके बाद हवा में तलवार लहराई।
इसी बीच माहिम में रहने वाले भारत गिरी ने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दी कि मोहित कंबोज ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीच सड़क पर तलवार लहराई जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति भंग हो सकती थी।
लेकिन मुंबई पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने कुछ लोगों के बयान दर्ज किए और तसवीरों को साक्षी मानते हुए मोहित कंबोज के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मोहित कंबोज के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 4, 25 और कोविड़ प्रोटोकॉल उलंघन की धारा 188 और 268 के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता भारत गिरी ने सत्य हिंदी से बातचीत में कहा कि मोहित कंबोज ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कानून को धता बताते हुए जश्न मनाया और हवा में तलवार लहराई जिससे रास्ते में चल रहे राहगीर डर गए थे। इसके बाद उन्होंने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की।
मुंबई पुलिस के वेस्टर्न जोन के एडिशनल सीपी संदीप कार्णिक का कहना है कि उन्हें मोहित कंबोज के खिलाफ इस मामले में शिकायत मिली थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील अरविंद तिवारी का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई इस तरह के धारदार हथियार को हवा में लहराता है तो फिर पुलिस उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर सकती है।
वैसे, आमतौर पर महाराष्ट्र में जब भी कार्यक्रम होते हैं तो उनमें महाराष्ट्र की परंपरा के मुताबिक तलवार लहराने की परंपरा रही है लेकिन अगर सार्वजनिक जगह पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी खास उद्देश्य के लिए हवा में तलवार लहराई जाती है तो फिर यह गुनाह का रूप ले लेता है और पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है।
पुलिस द्वारा मोहित कंबोज के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद ऐसा लगने लगा है कि महाराष्ट्र में अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने-सामने आ गई हैं।
केंद्र सरकार जहां राज्य के नेताओं और मंत्रियों पर नकेल कसने में लगी हुई है वहीं अब राज्य सरकार ने भी बीजेपी को उसकी भाषा में जवाब देने का फैसला कर लिया है।