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मुस्लिम बोर्ड गुजारा भत्ते के सुप्रीम फैसले पर सरकार और विपक्ष से बात करेगा

मुस्लिम बोर्ड गुजारा भत्ते के सुप्रीम फैसले पर सरकार और विपक्ष से बात करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि तलाक पाने वाली मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। क्योंकि तलाक होने के बाद महिला का अपने पति से कोई संबंध नहीं रह जाता है। अगर वो गुजारा भत्ता लेती है तो संबंध बना रहेगा। यह शरिया कानून के खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं है। उसने इस फैसले को चुनौती देने के उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया है, साथ ही वो सरकार और विपक्षी दलों से भी बात करेगा। जानिए रविवार की बैठक में क्या हुआः  

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने रविवार को एक प्रस्ताव पास करके कहा कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के भरण-पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला "इस्लामिक कानून (शरीयत) के खिलाफ" है। बोर्ड ने अपने अध्यक्ष से कहा कि वो सभी संभव उपाय करने के लिए अधिकृत हैं। जिसमें अदालत का फैसला वापस लेने का निर्णय भी शामिल है। बोर्ड के अध्यक्ष इस फैसले के संबंध में सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं से बात करेंगे ताकि फैसला पलटने में मदद ली जा सके।

इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक मुस्लिम महिला, जिसे "तीन तलाक" कहकर अवैध रूप से तलाक दिया गया है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है और कहा कि किसी के व्यक्तिगत धार्मिक कानून की परवाह किए बिना  "धर्म तटस्थ" प्रावधान सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है।"

रविवार को दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, एआईएमपीएलबी की कार्यकारी समिति ने इस बात पर जोर दिया कि "पैगंबर साहब ने उल्लेख किया था कि सभी संभावित कार्यों में से अल्लाह की दृष्टि में सबसे घृणित कार्य तलाक है, इसलिए विवाह संस्था की सुरक्षा हर हालत में की जानी चाहिए।" बोर्ड ने एक बयान में कहा, "हालांकि, अगर विवाहित जीवन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, तो तलाक को मानव जाति के लिए एक समाधान के रूप में तय किया गया था। यह फैसला उन महिलाओं के लिए और अधिक समस्याएं पैदा करेगा जो अपने दर्दनाक रिश्ते से सफलतापूर्वक बाहर आ गई हैं।” यानी बोर्ड यह कहना चाहता है कि तलाक के बाद अगर कोई महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेती है तो वो फिर तलाक नहीं रह जाता, क्योंकि किसी न किसी रूप में उसका अपने पूर्व पति से संबंध बना हुआ है। जबकि शरीयत कानून में तलाक के बाद कोई संबंध नहीं रहता। 

बोर्ड ने जोर देकर कहा कि यह "मानवीय तर्क के साथ अच्छा संकेत नहीं है कि जब विवाह अस्तित्व में ही नहीं है तो पुरुष को अपनी पूर्व पत्नियों को बनाए रखने के लिए गुजारा भत्ता के जरिए जिम्मेदार बनाया जा रहा है"।

मुस्लिम बोर्ड ने अपने अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को "सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने के लिए सभी संभावित उपाय (कानूनी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक) शुरू करने के लिए अधिकृत किया"। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि "बोर्ड ने इस मामले पर केंद्र सरकार और विपक्ष से बात करने का भी फैसला किया है।"

गुजारा भत्ता मुद्दे के अलावा, एआईएमपीएलबी ने पांच और प्रस्ताव अपनाए, जिनमें से एक यूसीसी के खिलाफ था। यूसीसी पर इलियास ने कहा, "बोर्ड की कानूनी टीम ने एक याचिका का मसौदा तैयार किया है और इसे इस महीने के अंत में उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर किया जाएगा।"

लोकसभा चुनाव पर टिप्पणी

  • बोर्ड के बयान के मुताबिक, हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात का 'संकेत' हैं कि लोगों ने 'नफरत और द्वेष पर आधारित एजेंडे के प्रति गहरी नाराजगी' जताई है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, बोर्ड ने कहा: "सरकार भारत के वंचित और हाशिए पर रहने वाले मुसलमानों और निचली जाति के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के अपने दायित्वों में विफल रही है... अगर कानून के शासन के साथ खिलवाड़ जारी रहा... तो देश को अराजकता का सामना करना पड़ेगा।" बोर्ड प्रवक्ता इलियास ने कहा कि चिंता इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष के किसी भी नेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है या पीड़ितों के परिवार से मुलाकात नहीं की है। उनका आशय लिंचिंग से पीड़ित परिवारों से है।

पूजा स्थल अधिनियम पर क्या कहा

एक अन्य प्रस्ताव में, बोर्ड ने पूजा स्थल अधिनियम लागू करने पर जोर दिया। बयान में कहा गया, "यह बहुत चिंता का विषय है कि निचली अदालतें ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह से संबंधित नए विवादों पर कैसे विचार कर रही हैं।" बोर्ड ने कहा कि "बाबरी पर अपना फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 ने अब ऐसे सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। दुर्भाग्य से निचली अदालतें अब मुस्लिम पक्षों को मथुरा और काशी मामलों में अपील करने की भी अनुमति नहीं दे रहा है। बोर्ड को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सभी नए विवादों को खत्म कर देगा।''

फ़िलिस्तीन मुद्दे पर एक प्रस्ताव में, बोर्ड ने याद दिलाया कि "भारत का हमेशा एक सैद्धांतिक रुख रहा है और वह फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहा है" और सरकार से "इज़राइल को सभी सैन्य सहायता और संयुक्त सैन्य अभ्यास बंद करने" की मांग की।

बोर्ड ने इस पुरानी मांग को फिर से दोहराया है कि वक्फ संपत्तियों पर से केंद्र और राज्य सरकारें अवैध कब्जे फौरन हटवाएं।

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