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मुंबई 26/11 अटैकः भारत के लिए यूएस कोर्ट से राणा का प्रत्यर्पण मंजूर

मुंबई 26/11 अटैकः भारत के लिए यूएस कोर्ट से राणा का प्रत्यर्पण मंजूर

मुंबई के 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने की इजाजत एक अमेरिकी कोर्ट ने दे दी है। राणा के पास कनाडाई नागरिकता है।

पीटीआई के मुताबिक एक यूएस कोर्ट ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने पर अपनी सहमति दे दी है। सारी कार्यवाही अमेरिकी सरकार के माध्यम से होगी। भारत ने राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में आरोपी है। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा था।

10 जून, 2020 को, भारत ने प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की। बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत में प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी।

यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की जज जैकलीन चूलजियान ने कहा - अदालत ने अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है और उन पर विचार किया है, और सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। इस तरह की समीक्षा और विचार के आधार पर और यहां चर्चा की गई वजहों के आधार पर अदालत संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव को आदेश देती है कि आरोपित अपराधों पर राणा की प्रत्यर्पण योग्यता बनती है। यह बात उन्होंने16 मई को 48 पन्नों के अदालती आदेश में कहा। आदेश को बुधवार को जारी किया गया था।

तहव्वुर राणा को इन हमलों में भूमिका के लिए भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत की जांच एजेंसी एनआईए 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका की जांच कर रही है। एनआईए ने कहा है कि वह उसे राजनयिक चैनल के जरिए भारत लाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए तैयार है।

अदालती सुनवाई के दौरान, अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को पता था कि उसका बचपन का दोस्त पाकिस्तानी-अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) में शामिल था, और हेडली की सहायता करके और उसकी गतिविधियों के लिए उसे कवर देकर, वह समर्थन कर रहा था।

राणा, हेडली की मीटिंगों के बारे में जानता था, क्या चर्चा हुई थी, और कुछ लक्ष्यों सहित हमलों की योजना के बारे में जानता था। अमेरिकी सरकार ने जोर देकर कहा कि राणा साजिश का हिस्सा था। उसने एक आतंकवादी कार्य करने का जघन्य अपराध किया। दूसरी ओर राणा के वकील ने प्रत्यर्पण का विरोध किया। 

2008 के मुंबई आतंकी हमलों में छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे। 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थानों पर 60 घंटे से अधिक की घेराबंदी की, लोगों पर हमला किया और लोगों को मार डाला। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है। जज ने फैसला सुनाया कि राणा का भारत प्रत्यर्पण पूरी तरह से संधि के अधिकार क्षेत्र में है।

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