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मदर टेरेसा मिशन ऑफ चैरिटी का एफसीआरए लाइसेंस बहाल

मदर टेरेसा मिशन ऑफ चैरिटी का एफसीआरए लाइसेंस बहाल

मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लाइसेंस रिन्यू न करने पर विवाद हुआ था। बता दें कि विदेशों से चंदा हासिल करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस का होना जरूरी होता है।

गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा मिशन ऑफ चैरिटी का एफसीआरए लाइसेंस बहाल कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 7 जनवरी को इस संस्था के एफसीआरए लाइसेंस को बहाल किया गया। 

बता दें कि विदेशों से चंदा हासिल करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस का होना जरूरी होता है।

भारत में अभी 16819 एनजीओ ऐसे हैं जिनके पास एफसीआरए लाइसेंस है। इन एनजीओ ने अपने लाइसेंस को रिन्यू करा लिया है। 

मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लाइसेंस रिन्यू न करने पर विवाद हुआ था। संस्था के मुताबिक़, उनसे कहा गया था कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक वह अपने किसी भी विदेशी सहायता वाले खाते का इस्तेमाल ना करें। 

गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर को कुछ ऐसी संस्थाओं जिनका एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो गया था उन्हें रिन्यू करने से इंकार कर दिया था। जबकि अधिकतर एनजीओ की ओर से लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आवेदन नहीं किया गया। 

कुल मिलाकर ऐसे एनजीओ की संख्या 12 हजार से ज्यादा है, जो अब विदेशों से चंदा हासिल नहीं कर सकेंगे। इनमें ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिलिया इसलामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लेप्रसी मिशन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और इंडिया इसलामिक कल्चरल सेंटर का भी नाम शामिल है। 

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