जिया खान आत्महत्या केस में 'सबूत की कमी' से सूरज पंचोली बरी

01:34 pm Apr 28, 2023 | सत्य ब्यूरो

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता सूरज पंचोली को 2013 में अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में बरी कर दिया। उनपर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करने का फ़ैसला किया।

जिया खान ने 3 जून, 2013 को जुहू स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। तब जिया के ब्वॉयफ्रेंड पंचोली भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे। पुलिस ने कथित तौर पर जिया द्वारा लिखे गए छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। जिया की मां राबिया खान ने दावा किया था कि उनकी हत्या की गई है।

यदि सूरज पंचोली दोषी पाए जाते तो उनको 10 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ता। आज फ़ैसला सुनाते हुए मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा, 'सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको को दोषी नहीं ठहरा सकती है, इसलिए बरी किया जाता है।' एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने पंचोली से उनका नाम पूछा और कहा- 'सबूतों की कमी के कारण, सूरज पंचोली को बरी किया जाता है'।

न्यायाधीश एएस सैय्यद ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में एक प्रमुख अभियोजन गवाह जिया की मां राबिया खान ने अदालत से कहा था कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है न कि आत्महत्या का। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राबिया ने कहा, 'आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं रहा। लेकिन मेरा बच्चा कैसे मरा? यह हत्या का मामला है... उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।'

बता दें कि मामले में मुकदमा 2019 में शुरू हुआ था। सीबीआई ने जिया खान की मां राबिया और उनकी बहनों सहित मामले में 22 गवाहों की जांच की। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि शुरुआत में मामले की जाँच करने वाली मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया खान द्वारा लिखा गया था। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि नोट में कथित तौर पर सूरज पंचोली से जिया खान के 'अंतरंग संबंध, शारीरिक शोषण और मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना' के बारे में बताया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई।

12 अप्रैल, 2023 को अदालत में अपने अंतिम बयान में सूरज पंचोली ने कहा था कि उन पर एक झूठे मामले में मामला दर्ज किया गया था और वह झूठे मुकदमे और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। उन्होंने दावा किया कि जब उसने जिया की मौत के बारे में सुना तो वह टूट गया था, और कहा, 'मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और उस महिला को खो दिया है जिसे मैं वास्तव में प्यार करता था।'