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महाराष्ट्र: कोरोना वायरस के 1200 नए मामले 24 घंटे में 

महाराष्ट्र: कोरोना वायरस के 1200 नए मामले 24 घंटे में 

एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 1201 मामले पाए जाने का क्या है मतलब? क्या यह अगली लहर की दस्तक है?

ऐसे समय जब कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट का संक्रमण 90 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और भारत में भी मामले बढ़ते जा  रहे हैं, मुंबई में एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 490 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 1201 नए मामले सामने आ गए। यह बेहद चौंकाने वाली बात है। 

मुंबई में मंगलवार को कोरोना के 327 नए मामले मिले थे। 15 अक्‍टूबर के बाद पहली बार इतनी संख्‍या में नए मरीज मिले हैं, उस दिन कोरोना के 488 मरीज सामने आए थे।

लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में किसी मरीज की जान इस वायरस की वजह से नहीं गई है। इस दौरान 45,014 लोगों के टेस्‍ट किए गए। शहर में सक्रिय मरीजों की संख्‍या अब 2419 हो गई है। 

बुधवार को महाराष्ट्र से ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस दौरान ओमिक्रॉन के कुल 65 मरीजों की रिपोर्ट आई, इनमें से 35 की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आरटी पीसीआर टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी गई।

ओमिक्रॉन

इस बीच देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के 213 मामले सामने आ गए हैं। इसमें से 90 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं, 123 मामले अभी सक्रिय हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में आधे से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली में 57 ओमिक्रॉन के मामलों के अलावा महाराष्ट्र में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, जम्मू-कश्मीर में तीन मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह ओडिशा और उत्तर प्रदेश में दो-दो, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक-एक मामला सामने आया है।

 - Satya Hindi

पाबंदी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मंगलवार को सार्वजनिक समारोहों के लिए नए सख्त आदेश जारी किए हैं।

बीएमसी द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के मुताबिक़ शहर में पार्टी के आयोजकों के लिए 200 से अधिक लोगों को आमंत्रित किए जाने पर अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। खुले स्थानों वाले आयोजनों में 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। 

इसके अलावा क्षमता के केवल 25 प्रतिशत लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। बंद स्थानों में 6 फीट की दूरी को सख्ती से बनाए रखना होगा और 50 प्रतिशत क्षमता तक ही लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। 

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