लॉकडाउन बढ़ा : दुकान-दफ़्तर खुलेंगे, रात का कर्फ़्यू रहेगा
केंद्र सरकार ने पूरे देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढा दिया है। इसके साथ ही नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
केंद्र सरकार ने पूरे देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढा दिया है। इसके साथ ही नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
राज्य सरकारों को यह छूट दी गई है कि वे ख़ुद कलर कोडिंग तय करें, यानी कौन क्षेत्र किस ज़ोन में होगा-रेड, ऑरेंज या ग्रीन में, इसका फ़ैसला राज्य करें। केंद्र ने बसें और दूसरे वाहन चलाने की छूट दे दी है। लेकिन हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, जिम, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे।
दिशा निर्देश की मुख्य बातें :
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ़्यू बरक़रार रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी।
- दस साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों को बाहर निकलने की छूट नहीं होगी।
- राज्यों को छूट होगी कि रेड, ऑरेंज व ग्रीन ज़ोन वे स्वयं तय करें। इससे यह तय होगा कि किस क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियों की छूट होगी। यह राज्यों की मुख्य माँग थी, जिसे मान लिया गया है।
- रेड, ऑरेंज व ग्रीन ज़ोन तय करने का हक़ ज़िला प्रशासन को होगा। ज़िलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों पर विचार कर यह फ़ैसला करेंगे।
- बस और परिवहन के दूसरे साधन चलाने की छूट राज्य के अंदर होगी और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच भी। पर इसके लिए राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होगी।
- कंटेनमेंट ज़ोन में किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। ये वे इलाक़े होंगे जहाँ कोरोना संक्रमण पाए जाएंगे।
- जिन जगहों में बड़ी संख्या में लोग पहुँच सकते हैं, उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम्नेज़ियम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, बार व ऑडिटोरियम, इंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुल सकते हैं।
- स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाज़ार व दुकानें अलग-अलग समय पर खुलें ताकि सोशल डिस्टैंसिंग रखा जा सके।
- खेल-कूद के परिसर, स्टेडियम खुल सकेंगें, पर दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
- केंद्र सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, कार्यक्रमों और उससे जुड़े जमावड़े पर रोक बरक़रार रखी है।
- ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुँच सकते हैं।
- हर तरह का धर्मस्थल आम जनता के लिए बंद रहेगा, किसी तरह का धार्मिक जमावड़ा या समारोह नहीं किया जा सकता है। इसे सख़्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है।