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दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे केजरीवाल 

दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे केजरीवाल 

ईडी ने 17 मार्च को समन भेज कर दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को बुलाया था। आप ने ईडी के इस समन को गैरकानूनी बताया है। 

दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार 17 मार्च को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था। 

उन्हें 18 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। अब जानकारी सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी के समन पर पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। 

आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन को गैरकानूनी बताया है। पार्टी ने कहा है कि जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है तब उन्हें बार-बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड केस केजरीवाल को गिरफ्तार करने की एक बैकअप योजना प्रतीत होती है। भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव के प्रचार से रोकना चाहती है। 

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी दिल्ली शराब घोटाले में पहले ही पूछताछ के लिए प्रयासरत है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के 8 समन पर भी केजरीवाल पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। अब उन्हें 9वां समन जारी कर ईडी ने 21 मार्च फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। 

ईडी के बार-बार दिए जा रहे समन पर जब अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हो रहे थे तब ईडी ने अदालत में केजरीवाल की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। 

लेकिन अदालत से जमानत मिलने के कुछ समय बाद ही ईडी ने फिर से समन जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी पहले जहां अब तक दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही थी वहीं अब दिल्ली जल बोर्ड केस में भी बुलाने लगी है। 

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