चारा घोटाला : लालू प्रसाद की ज़मानत याचिका ख़ारिज
झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने दावा किया लालू ने जेल में जितना समय काटने का दावा किया है, उससे दो महीने कम का समय काटा है। इस आधार पर ही ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई।
यह याचिका दुमका कोषागार से चारा घोटाले के मामले में ज़मानत के लिए दायर की गई थी। इसके पहले लालू प्रसाद को दूसरे तीन मामलों में ज़मानत मिल चुकी है। उन पर चारा घोटाले के चार मामले हैं। अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 3.5 साल जेल की सुनाई थी।
जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने पर इस साल जनवरी में इलाज के लिए दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइसेंज यानी एम्स में भर्ती कराया गया। चारा घोटाले में उन्हें जेल की सज़ा हुई थी और वे राँची स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। उन्हें फेफड़े में दिक्कत है। अधिकारियों ने कहा कि लालू यादव को कोरोनरी केयर यूनिट यानी सीसीयू में भर्ती किया गया है।