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मोदी सरनेम मामले में  झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत  

मोदी सरनेम मामले में  झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत  

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। मोदी सरनेम मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी। मंगलवार को  झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा है।

आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में रांची की एक चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि 'सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं'।इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस  टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में बीते 16 जून को सुनवाई हुई थी।

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