पुतिन कथित युद्ध अपराधी घोषित, इंटरनेशनल कोर्ट से अरेस्ट वॉरंट जारी
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अरेस्ट वारंट जारी करते हुए पुतिन को युक्रेन के खिलाफ छेड़ने को लेकर उन्हें युद्ध अपराधी माना गया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किये गये हमले के कारण यूक्रेन के हजारों बच्चों का जीवन खतरे में पड़ गया जिसकी वजह से उन्हें निर्वासित होना पड़ा है।
अदालत ने कहा कि पिछले साल फरवरी में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और निर्वासन के लिए पुतिन व्यक्तिगत रूप से इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने रूस की आयुक्त मारिया लवोवा-बेलोवा के लिए खिलाफ भी वारंट जारी किया, जो क्रेमलिन का सार्वजनिक चेहरा रही हैं, जिसमें यूक्रेनी बच्चों और किशोरों को रूस ले जाया गया है।
कोर्ट ने एक बयान में कहा, "यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि युद्ध के समय यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से आम जनता के गैरकानूनी निर्वासन के रूसी संघ में आबादी के गैरकानूनी हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है।
रूस ने राष्ट्रपति पुतिन पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुतिन की गिरफ्तारी वारंट अपमानजनक और अस्वीकार्य है। रूस के प्रवक्ता दमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देतें हैं। रूस भी उनमें शामिल है, इसलिए कानूनी रूप मे कोर्ट का फैसला आमान्य है।
वहीं रूस के राष्ट्रपति के लिए जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रूस का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) का मेंबर के तौर पर शामिल न होना इसका परिणाम है।
यूक्रेन का दावा है कि रूस के बाद से आक्रमण के बाद से 16 हजार से अधिक यूक्रेनी बच्चों को रूस भेज दिया गया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गिरफ्तारी को लेकर कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे ऐतिहासिक जिम्मेदारी शुरू होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आईसीसी के इस फैसले का स्वागत किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना सिर्फ एक शुरुआती कदम है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का फैसला रूस के आक्रमण पर न्याय बहाल करने की दिशा में पहला कदम है।
पुतिन के गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने स्वागत किया है। पत्रकारों से बात करते हुए जो बिडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध अपराध किया है। और कोर्ट का फैसला सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने ICC में शामिल 120 देशों में से एक देश पर आक्रमण किया है, इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। मेरे ख्याल से उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का फैसला सही है।
अमेरिका के अलावा यूक्रेन का समर्थन कर रहे पश्चिमी देशों ने पुतिन के खिलाफ जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट का स्वागत किया है।
एएफपी के रिपोर्ट के मुताबिक ICC के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट फॉरेंसिक सबूतों, जांच और दो व्यक्तियों के बयान के आधार पर निर्धारित किया गया है। करीम खान ने कहा कि हमने जो सबूत पेश किए, वे बच्चों के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित थे।
बच्चे हमारे समाज का सबसे कमजोर हिस्सा हैं पश्चिम से यूक्रेन के सहयोगियों ने भी ब्रिटेन के फैसले का स्वागत करते हुए इस कदम की सराहना की, जबकि यूरोपीय संघ ने कहा कि वारंट अभी शुरुआत है।
जिस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उसकी स्थापना दो दशक पहले 1998 की एक संधि के तहत युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक स्थायी निकाय के रूप में की गई थी। इसे रोम संधि के रूप में जाना जाता है। इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा जैसे देशों में हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए अस्थाई न्यायालयों की स्थापना की थी।