जम्मू-कश्मीर: महबूबा मुफ़्ती को जेल से घर भेजा, नज़रबंदी जारी रहेगी
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को मंगलवार को उनके घर भेज दिया गया है। महबूबा को पब्लिक सेफ़्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में रखा गया था। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद से ही महबूबा को पहले हिरासत में और फिर राजनीतिक नज़रबंदी में रखा गया था।
पूर्व मुख्यमंत्री को उनके घर भेजे जाने से संबंधित आदेश में कहा गया है कि महबूबा को मौलाना आज़ाद रोड पर बनाई गई सहायक जेल से उनके आधिकारिक आवास पर शिफ़्ट किया जा रहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि शिफ़्ट किये जाने से पहले ही सरकार ने उनके आवास को सहायक जेल का दर्जा दे दिया है। 60 वर्षीय महबूबा मुफ़्ती पर इस साल 6 फ़रवरी को जम्मू-कश्मीर सरकार के गृह विभाग ने पीएसए लगा दिया था।
बीते 24 मार्च को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी रिहा कर दिया गया था और उससे पहले उमर के पिता फ़ारूक़ अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने बीते साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा ख़त्म कर दिया था और उसे दो हिस्सों में बांट दिया था।
पीएसए के तहत आतंकवादियों, अलगाववादियों और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती रही है। लेकिन यह पहली बार हुआ जब मुख्यधारा के राजनेताओं पर पीएसए लगाया गया।