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पूर्व सीजेआई गोगोई ने आख़िर क्यों स्वीकार की राज्यसभा की सदस्यता?

पूर्व सीजेआई गोगोई ने आख़िर क्यों स्वीकार की राज्यसभा की सदस्यता?

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को सेवानिवृत्त हुए अभी चार महीने भी नहीं बीते कि उन्हें राज्यसभा में नामजद कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जानेवाले 12 लोगों में से वे एक हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को सेवानिवृत्त हुए अभी चार महीने भी नहीं बीते कि उन्हें राज्यसभा में नामजद कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जानेवाले 12 लोगों में से वे एक हैं। ऐसा नहीं है कि गोगोई के पहले कोई न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायाधीश सांसद नहीं बने हैं, वे बने हैं लेकिन गोगोई ऐसे पहले सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, जो राष्ट्रपति की नामजदगी से राज्यसभा के सदस्य बननेवाले हैं और वह भी सेवानिवृत्त होने के चार माह के अंदर ही! 

इस नियुक्ति से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका- सरकार के इन तीनों अंगों की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। मेरा सबसे पहले प्रश्न ख़ुद श्री गोगोई से है। वह न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर रहे हैं। वह देश में एकमात्र पद है। उसके मुक़ाबले कोई दूसरा पद नहीं है। लेकिन राज्यसभा के लगभग ढाई सौ सदस्य हैं। 

उस सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद अब श्री गोगोई ढाई सौ की इस रेवड़ में क्यों शामिल हो रहे हैं? क्या उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करके अपने आप को काफ़ी नीचे नहीं उतार लिया है?

और जहाँ तक सदस्यता मिलने का सवाल है, यह नाक रगड़े बिना, गिड़गिड़ाए बिना, भीख का पल्ला फैलाए बिना किसी को नहीं मिलती। जिन नेताओं को आप जेल की हवा खिलाने का अधिकार रखते थे, उनके आगे नाक रगड़ने में आपको कोई झिझक नहीं रही? हो सकता है कि आपने राम मंदिर, सबरीमला, रफ़ाल सौदे, सीबीआई और असम की जनगणना के मामलों में सरकार-समर्थक फ़ैसले शुद्ध गुण-दोष के आधार पर दिए हों लेकिन अब वे सब संदेह के घेरे में आ गए हैं। 

न्यायाधीशों का आचरण सदा संदेह से भी परे होना चाहिए। वे नेता या उद्योगपति नहीं हैं। जो सरकारें ऐसी नियुक्तियाँ करती हैं, उन्हें अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं होती। कुर्सी में बैठते ही उनकी खाल दरियाई घोड़ों की तरह मोटी और सुन्न हो जाती है। राज्यसभा के इन 12 नामजदों में ऐसे दर्जनों लोगों को भी उच्च सदन में राष्ट्रपति लोग अक्सर भेजते रहे हैं, जो किसी नगरपालिका में बैठने लायक नहीं होते। उनसे तो गोगोई बेहतर हैं। लेकिन मूल प्रश्न यहाँ यह है कि जो आदमी सर्वोच्च पद पर बैठकर ‘जी-हुजूरी’ करता रहा हो, वह साधारण सदस्य के रूप में सदन में क्या कोई निष्पक्ष बात कह पाएगा? 

गोगोई के पहले भी कई जजों को सरकारों ने राज्यपाल, राजदूत, उप-राष्ट्रपति, सांसद आदि पदों पर बिठाया है लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के लंबे समय बाद! हम यह भी न भूलें कि गोगोई पर दुराचार का लांछन भी लगा था। यह ठीक है कि गोगोई को शीघ्र नियुक्त करके नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह एहसान फरामोश नेता (आडवाणीजी और जोशीजी को याद करें) नहीं हैं लेकिन यह सिद्ध करने के लिए संविधान की मर्यादा (शक्तियों का विभाजन) का तो ख्याल रखा जाना चाहिए था।

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