पत्रकार हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्रक़ैद
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को तीन अन्य दोषियों के साथ उम्र क़ैद की सजा सुनाई गई है। पंचकूला की सीबीआई की विशेष कोर्ट ने इस मामले में विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए फ़ैसला सुनाया। इसे लेकर सिरसा और फतेहाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 11 जनवरी को इस मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी क़रार दिया गया था। 2002 में पत्रकार रामचंद्र की हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में राम रहीम के अलावा निर्मल, कुलदीप और कृष्ण लाल को भी दोषी ठहराया गया था। इन दिनों गुरमीत राम रहीम दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में है।
गुरमीत राम रहीम को दोषी क़रार देने का फ़ैसला पंचकूला के विशेष सीबीआई जज जगदीप सिंह ने सुनाया था। साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला समेत कई जगहों पर दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। इसी को देखते हुए आज भी कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था की गई थी।
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रामचंद्र ने किया था ख़ुलासा
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के ज़रिए ही साध्वी यौन शोषण का मामला सामने आया था। इस मामले में छत्रपति ने डेरा से जुड़ी कई ख़बरें अपने अख़बार में प्रकाशित की थीं। मामले में छत्रपति पर पहले काफ़ी दबाव बनाया गया। लेकिन जब वह धमकियों के आगे नहीं झुके तो 24 अक्टूबर 2002 को उन पर हमला कर दिया गया था। 21 नवंबर 2002 को उनकी मौत हो गई थी। सीबीआई ने 2007 में इस मामले में चार्जशीट दाख़िल कर दी थी।