सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 26 जून को होगी।
सुप्रीम कोर्ट वैकेशन बेंच के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की ने कहा कि वह इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेश की घोषणा का इंतजार करना चाहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी है।
अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा कि ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि सीएम के पक्ष में जमानत आदेश है और उनके भागने का खतरा नहीं है।
ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट का आदेश एक-दो दिन में आ जाएगा।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह आज (24 जून) कोई आदेश पारित करता है, तो वह इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय लेने जैसा हो जाएगा। वो किसी अधीनस्थ अदालत का फैसला नहीं है, वो हाईकोर्ट का आदेश है।'' इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक के लिए सुनवाई टाल दी।
आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वो पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए होते अगर हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक नहीं लगाई होती।