आप नेता संजय सिंह की जमानत मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप ने ईडी और बीजेपी में साठगांठ होने का आरोप लगाया और कहा कि संजय सिंह की जमानत से साबित हुआ है कि आख़िर में जीत सत्य की ही होती है। पार्टी ने कहा है कि आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते हैं।
पार्टी ने कहा कि 'आज देश को पता चल गया कि यह तथाकथित शराब घोटाला दबाव डाल कर सरकारी गवाहों से लिये झूठे बयानों पर आधारित है। जमानत मिलने के बाद पार्टी ने ट्वीट किया, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज ‘आप’ का शेर संजय सिंह आजाद बाहर आ गया है। तानाशाह के सारे मंसूबे धीरे-धीरे होंगे नाकामयाब!"
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'हमने कहा था कि 21 मार्च भारत की सियासत का बहुत बड़ा दिन था। उस दिन से चीज़ें बदलनी शुरू हुईं। आज मंगलवार के दिन देश की सबसे बड़ी अदालत की 3 जजों की पीठ ने संजय सिंह को जमानत दी। केंद्र सरकार की ईडी से कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे: आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा के जेल में रहते हुए 10 बार बयान लिए गए, संजय सिंह की कोई बात नहीं। फिर 11वें बयान में दिनेश अरोड़ा कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के आदमी को 1 करोड़ रुपये दिए। इन दोनों की कोई गवाही नहीं। कोई पैसा मिला? नहीं। कोई रिकवरी? नहीं। सिर्फ़ एक आदमी के बयान पर आप उस सांसद को उठा लेते हो जो मोदी जी से सवाल पूछता है?'
उन्होंने आगे कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है? क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? केंद्र की ईडी के पास कोई जवाब नहीं था।'
आप नेता ने कहा, 'अंततः कोर्ट ने कहा कि ये कैसे मान लिया जाए कि जब एक गवाह ने 11 बयान दिए, पहले 10 को आप कूड़े में डाल दोगे, और एक जिसमें उन्होंने कुछ आपके हिसाब का बोल दिया, उसको आप कोर्ट में दे दोगे? बाक़ी 10 बयान आपने अदालत में क्यों नहीं रखे? ये ठीक वही बात है जो सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यु कोर्ट में रखी, ठीक वैसी बात सुप्रीम कोर्ट ने लिखी।'
उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस ला सकते हैं, तो लाइए, वरना जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस-नहस कर देगा। ईडी ने डरकर जमानत का विरोध ही नहीं किया।'
आप ने कहा, 'धारा 45 जो है पीएमएलए का, जिसकी वजह से जमानत नहीं मिलती, वो ये है: अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है। तो अगर अदालत ने जमानत दी है, तो इसका मतलब अदालत को भी लगता है, कि संजय सिंह निर्दोष हैं।'
आप ने कहा, 'आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग में 2 बात सामने आई: पहली, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा मनी ट्रेल कहाँ हैं? ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी की गिरफ़्तारी सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर की गई। वो सरकारी गवाह जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जब उन्हें जेल में डाला गया तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया और सरकारी गवाह बन गये।'
आतिशी ने कहा, 'आज देश को पता चल गया कि यह तथाकथित शराब घोटाला दबाव डाल कर सरकारी गवाहों से लिये झूठे बयानों पर आधारित है। इस केस में जो एक मनी ट्रेल है वो है शरत रेड्डी द्वारा बीजेपी को दिये 60 करोड़ रुपये हैं। अब क्या ईडी, बीजेपी पर एफ़आईआर करेगी? क्या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ़्तार करेगी?'