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दिल्ली मेयर चुनावः आप की शैली ओबरॉय बनीं महापौर

दिल्ली मेयर चुनावः आप की शैली ओबरॉय बनीं महापौर

दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव आज बुधवार को चौथी बार हुआ। बाजी आप के हाथ रही। पिछली तीन कोशिशें नाकाम रही थीं। इस सारे मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने 10 एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है। सदन में बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। 

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबरॉय को मेयर चुन लिया गया है। आप की शैली ओबरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हरा दिया। 

 दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट के जरिए यह दावा किया। शैली ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया। बाद में एमसीडी के पीठासीन अधिकारी ने शैली ओबरॉय को आधिकारिक रूप से विजय घोषित किया। आज वोटिंग शांतिपूर्ण रही। हालांकि जीतने के बाद खुशी में आप के पार्षदों ने नारेबाजी की। 

पिछली तीन नाकाम कोशिशों के बाद आज 22 फरवरी को चौथी बार मतदान के लिए पार्षद एमसीडी सदन में पहुंचे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सदन की बैठक बुलाने की सिफारिश को मंजूरी दिए जाने के बाद आज बुधवार को डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए भी चुनाव हुए।

मेयर चुनाव में 250 पार्षदों में से 241 ने वोट डाले। कांग्रेस के 9 पार्षदों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। 

  • स्थायी समिति के चुनाव में आप को तीन और भाजपा को दो सीटें मिलने की संभावना है। लड़ाई छठी सीट को लेकर है।

अगर एल्डरमैन को मतदान करने की अनुमति दी जाती, तो बीजेपी के पास 113 से 123 वोट हो जाते। 274 सदस्यीय सदन में आप के पास 150 वोट हैं, जहां बहुमत के लिए 138 वोट चाहिए। साफ है कि मेयर आम आदमी पार्टी से बन सकता था।

  • मेयर के लिए 250 निर्वाचित पार्षद, सात लोकसभा और दिल्ली के तीन राज्यसभा सांसद और 14 विधायकों ने वोट डाले। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आप के 13 विधायकों और बीजेपी के एक सदस्य को नगर निकाय के लिए नामित किया है।

इससे पहले आप और बीजेपी पार्षदों के बीच मतभेदों के बाद हुए हंगामे के कारण नगर निगम सदन तीन बार ठप रहा। सदन को पहले 6 जनवरी को, 25 जनवरी को, 6 फरवरी को बुलाया गया था। दिल्ली नगर निगम की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हो गई थी।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर का चुनाव पहले कराया जाएगा और मनोनीत व्यक्तियों (एल्डरमैन) को निगम की बैठकों में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है।

बैठक का एजेंडा जारी हो चुका है। जिसमें कहा गया था कि आज बुधवार को मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। बहरहाल, मेयर चुनाव आज बुधवार को शांतिपूर्वक संपन्ना हो गया।

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