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दिल्ली शराब घोटालाः सीबीआई ने सिसोदिया को आज बुलाया

दिल्ली शराब घोटालाः सीबीआई ने सिसोदिया को आज बुलाया

सीबीआई ने बीते साल अगस्त में एक विशेष अदालत में सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दिल्ली सरकार की शराबनीति पर राजनाति चल रही है। तमाम एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। मामले में कई लोगों को गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है।

इस मामले में उन्हें एक बार फिर से सीबीआई ने समन जारी किया है। उनको यह समन दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में जारी किया गया है। शनिवार को मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें सीबीआई ने रविवार को अपने मुख्यालय बुलाया है।  

सिसोदिया ने लिखा की अधिकारियों ने मेरे घर पर छापा मारा था, मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली थी लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। मैंने दिल्ली में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की है। वे मुझे रोकना चाहते हैं। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और आगे भी करता रहूंगा।

सीबीआई ने बीते साल अगस्त में एक विशेष अदालत में सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 477 ए (रिकॉर्ड का जालसाजी) और आईपीसी की धारा 7 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया था। बहरहाल चार्जशीट में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

बता दें कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जो किसी लोक सेवक को भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग से प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाने से संबंधित है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

आम आदमी पार्टी नो आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल गैर संवैधानिक तरीके से पिछले ढाई महीने से दिल्ली के मेयर का चुनाव टाल रहे थे। वे गलत तरीके से एल्डरमैन को भी वोटिंग का अधिकार दे रहे थे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर फैसला दिया था कि एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है।  

आज आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल लगातार बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे।

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