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आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को अदालत की फटकार, ट्वीट हटाने का आदेश

आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को अदालत की फटकार, ट्वीट हटाने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को आदेश दिया है कि वे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी से जुड़े 'शर्मनाक' ट्वीट्स डिलीट कर दें। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को आदेश दिया है कि वे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी से जुड़े 'शर्मनाक' ट्वीट्स डिलीट कर दें। 

अदालत ने इसके साथ ही ट्विटर इंडिया से कहा है कि यदि साकेत गोखले 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं करते हैं, तो वह उन ट्वीट्स को हटा दे। 

अदालत ने इसके साथ ही साकेत गोखले से कहा है कि वे हरदीप सिंह पुरी और लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी से जुड़ा कोई ट्वीट न करें। 

क्या है मामला?

साकेत गोखले ने 13 जून और 26 जून को एक के बाद कई ट्वीट किए, जिनमें लक्ष्मी पुरी की ओर से स्विटज़लैंड में जायदाद ख़रीदने की बात कही थी और उसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी का नाम भी जोड़ा था। 

इससे आहत लक्ष्मी पुरी ने पाँच करोड़ रुपए का हर्ज़ाना माँगते हुए मानहानि का मुक़दमा दायर कर दिया। उन्होंने इसमें कहा कि 'साकेत गोखले ने ग़लत व झूठे आधार पर आरोप लगाए हैं जो अपमानजनक, लज्जाजनक और मानहानि करने वाले हैं।'

अदालत की फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत गोखले से कहा है कि वे चार हफ़्ते के अंदर इसका जवाब दें। अदालत ने पिछले हफ़्ते गोखले से पूछा था कि उन्होंने सच्चाई की पड़ताल किए बग़ैर ही लक्ष्मी पुरी पर आरोप लगाते हुए ट्वीट कैसे कर दिया था। 

अदालत ने साकेत गोखले से सवाल किया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी के बारे में कुछ भी बग़ैर सच का पता लगाए कहा जा सकता है और इस तरह उस व्यक्ति के सम्मान, प्रतिष्ठा और नाम पर चोट कर सकता है। 

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