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राकेश अस्थाना को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

राकेश अस्थाना को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने राकेश अस्थाना की याचिका खारिज कर दी है। अस्थाना ने घूसखोरी के आरोपों के तहत दर्ज़ प्राथमिकी को खारिज करने की अपील की थी।  

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि अस्थाना के खिलाफ जाँच जारी रहेगी। कोर्ट ने डीएसपी देवेंद्र कुमार की भी याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि वह राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ 10 हफ्तों के अंदर जाँच पूरी करे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सीबीआई दो हफ़्ते तक यथास्थिति बनाए रखे।

अस्थाना ने अपने ऊपर लगे घूसखोरी के आरोपों के तहत दर्ज़ प्राथमिकी को खारिज करने की अपील की थी। जस्टिस नज़मी वजीरी ने 20 दिसंबर 2018 को सुनवाई करने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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अस्थाना पर 2 करोड़ की घूस लेने का आरोप है। अस्थाना मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जाँच कर रहे थे। इस दौरान हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू सना ने आलोक वर्मा को भेजी शिकायत में कहा था कि अस्थाना ने इस मामले में क्लीन चिट देने के लिए रिश्वत ली।

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गुरुवार शाम को पूर्व सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को पद से हटा दिया गया था। कुछ दिन पहले ही आलोक वर्मा की सीबीआई में वापसी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फ़ैसला निरस्त कर दिया था। आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना के साथ विवाद के बाद और छुट्टी पर भेजने के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी। अस्थाना और वर्मा के बीच विवाद बढ़ जाने के बाद सरकार ने दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था।

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