+
आर्यन की जमानत पर सुनवाई टली; कोर्ट में दलील- 'न तो वह क्रूज पर थे, न कुछ मिला'

आर्यन की जमानत पर सुनवाई टली; कोर्ट में दलील- 'न तो वह क्रूज पर थे, न कुछ मिला'

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार किए गए आर्यन ख़ान को क्या गुरुवार को ज़मानत मिल पाएगी? जानिए, उनके वकीलों ने अदालत में क्या दलील पेश की।

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को बुधवार को भी ज़मानत नहीं मिल पाई। अदालत ने ज़मानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी। इसका मतलब है कि आर्यन को गुरुवार की रात भी जेल में गुजारना होगा। आर्यन ख़ान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई की जा रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को आर्यन ख़ान की ज़मानत के ख़िलाफ़ अपनी दलीलों को पूरा करना बाक़ी है। 

आर्यन ख़ान को ड्रग रोधी एजेंसी के अधिकारियों द्वारा 2 अक्टूबर को मुंबई क्रूज शिप पार्टी पर छापा मारने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया गया था। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट सहित सात अन्य को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक कुल बीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहाज पर कथित तौर पर एक रेव पार्टी हो रही थी। एनसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक़ आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला है।

एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने छापे के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए (एक्स्टसी) की 22 गोलियाँ और 1.33 लाख रुपये नकद जब्त किए थे।

ज़मानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि 2 अक्टूबर को ड्रग रोधी अधिकारियों द्वारा जिस क्रूज पर छापा मारा गया था उस पर आर्यन थे भी नहीं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप 'बेतुका' है।

देसाई ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की जब छापेमारी शुरू हुई थी तब आर्यन क्रूज में पहुँचे भी नहीं थे। उन्होंने न तो ड्रग्स का इस्तेमाल किया था और न ही उनके पास कुछ भी पाया गया। उन्होंने कहा, 'अवैध तस्करी का आरोप स्वाभाविक रूप से बेतुका है। इस लड़के के पास कुछ भी नहीं था, वह जहाज पर भी नहीं था। यह एक बेतुका और झूठा आरोप है।'

आर्यन के वकील ने कहा कि इसके अलावा आर्यन जब क्रूज जहाज पर थे तब उनके पास नकद रुपये भी नहीं थे इसलिए वह ड्रग्स नहीं खरीद सकते थे।

एनसीबी के इस दावे पर कि आर्यन ख़ान ने स्वीकार किया था कि वह अरबाज़ मर्चेंट के पास पाए गए चरस का उपयोग करने वाले थे, उनकी बचाव टीम ने कहा कि जबरन कबूल करवाया गया। देसाई ने कहा, 'अदालत यह जानती है कि कैसे लोगों को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर किया जाता है।'

बता दें कि कॉर्डेलिया क्रूज रेव पार्टी में छापे और आर्यन मामले में एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी और बीजेपी पर हमलावर हैं। मलिक ने शनिवार को आरोप लगाया है कि इस मामले में पकड़े गए एक शख़्स को एनसीबी ने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वह बीजेपी नेता का रिश्तेदार है। 

मलिक ने दावा किया कि एनसीबी ने ऋषभ सचदेव को इस मामले में हिरासत में लिया था। उन्होंने कहा कि ऋषभ सचदेव बीजेपी नेता मोहित कंबोज का साला है। लेकिन उसे थोड़ी ही देर बाद रिहा कर दिया गया। मोहित कांभोज मुंबई बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 

 - Satya Hindi

एनसीपी नेता मलिक ने कहा कि ऋषभ सचदेव के अलावा दो और लोगों प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचरवाला को भी छोड़ दिया गया। मलिक ने कहा, “वानखड़े ने कहा था कि 8-10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जबकि स्थानीय पुलिस के मुताबिक़ 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था लेकिन सुबह होते-होते यह संख्या घटकर 8 रह गई। तीन लोगों को छोड़ दिया गया।”  

सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें